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स्वर्ण ऋण – एकमुश्त भुगतान - शहरी सहकारी बैंक

भारिबैं/2014-15/283
शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 25 /13.05.000/2014-15

अक्तूबर 30, 2014

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

स्वर्ण ऋण – एकमुश्त भुगतान - शहरी सहकारी बैंक

कृपया 26 नवंबर 2007 का परिपत्र सं. शबैं‍वि‍.पीसीबी परि.सं.22/13.05.000/2007-08 देखें, जिसके माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों को एकमुश्त चुकौती के विकल्प के साथ 1.00 लाख तक की राशि के स्वर्ण ऋण देने के लिए अनुमति दी गई थी।

2. शहरी सहकारी बैंकों तथा राष्ट्रीय/ राज्य फेडरेशनों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि ऋण की मात्रा को निम्न शर्तों के आधार पर 1.00 लाख से 2.00 लाख के रूप में बढ़ाया जाए।

  1. मंजूरी की तारीख से ऋण की अवधि 12 माह से अधिक न हो।

  2. इस खाते पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाया जाएगा लेकिन वह मूलधन के साथ भुगतान के लिए देय केवल मंज़ूरी की तारीख से 12 माह के अंत में ही होगा।

  3. बैंकों को बकाया राशि एवं ब्याज समेत पर 75% का एलटीवी अनुपात चालू रूप से बनाए रखना होगा, यदि नहीं तो ऋण को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

  4. स्वर्ण का मूल्य निर्धारण 9 मई 2014 के परिपत्र सं.शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.60/13.05. 000/2013-14 के अनुच्छेद सं 3 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

भवदीय

(ए के बेरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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