स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015
भारिबैंक/2015-16/353 31 मार्च 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा यह निदेश देता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015) मास्टर निदेश सं. बैंविवि. आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16 में निम्नानुसार संशोधन किए जाएंगे: विद्यमान उप—पैराग्राफ 2.2.2 (v) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: एमएलटीजीडी के मामले में परिपक्वता पर मूलधन का मोचन जमाकर्ता के विकल्प के अनुसार या तो मोचन के समय भारतीय रुपये में जमा स्वर्ण के बराबर राशि में अथवा स्वर्ण में किया जाएगा। जहां जमा का मोचन स्वर्ण में किया जाएगा, वहां जमाकर्ता से आनुमानिक मोचन राशि पर भारतीय रुपये में 0.2% की दर से प्रशासनिक प्रभार वसूला जाएगा। तथापि, एमएलटीजीडी पर उपचित ब्याज की गणना जमा के समय स्वर्ण के भारतीय रुपये में मूल्य के संदर्भ में की जाएगी तथा उसका भुगतान केवल नकद में किया जाएगा। भवदीय, राजिंदर कुमार |