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133249151

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 (25 मार्च 2025 को अद्यतन किया)

इस तिथि के अनुसार अपडेट किया गया:

  • 2022-08-04
  • 2021-10-28
  • 2021-04-05
  • 2019-08-16
  • 2019-01-09
  • 2018-06-07
  • 2016-03-31
  • 2016-01-21

भारिबैंक/2015-16/211
मास्टर निदेश सं.बैंविवि.आईबीडी.सं.45/23.67.003/2015-16

22 अक्तूबर 2015
(25 मार्च 2025 को अद्यतन किया)
(04 अगस्त 2022 को अद्यतन किया)
(28 अक्तूबर 2021 को अद्यतन किया)
(05 अप्रैल 2021 को अद्यतन किया)
(16 अगस्त 2019 को अद्यतन किया)
(9 जनवरी 2019 को अद्यतन किया)
(7 जून 2018 को अद्यतन किया)
(31 मार्च 2016 को अद्यतन किया)
(21 जनवरी 2016 को अद्यतन किया)

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015

बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा "स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस)" के संबंध में दिनांक 15 सितंबर 2015 के कार्यालय ज्ञापन एफ.सं.20/6/2015-एफटी और दिनांक 25 मार्च 2025 की प्रेस विज्ञप्ति आईडी 2115009 द्वारा जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, इससे आश्वस्त होने पर कि यह लोक हित में है, एतद् द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) यह निदेश जारी किए जाते हैं।

अध्याय – I
प्रारंभिक

1.1 उद्देश्य

जीएमएस, जो विद्यमान 'स्वर्ण जमा योजना (जीडीएस)' तथा 'स्वर्ण धातु ऋण योजना' (जीएमएल) को संशोधित करता है, का उद्देश्य देश की पारिवारिक इकाइयों तथा संस्थाओं द्वारा धारित स्वर्ण को गतिमान बनाना तथा उसके उत्पादक प्रयोजनों के लिए प्रयोग को सुगम बनाना है तथा दीर्घावधि में देश की स्वर्ण के आयात पर निर्भरता को कम करना है।

1.2 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

  1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (स्वर्ण मुद्रीकरण योजना) निदेश, 2015 कहा जाएगा।

  2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इस योजना को लागू करने के लिए पात्र होंगे।

  3. जो बैंक इस योजना में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें अपने बोर्ड के अनुमोदन से इसके कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक नीति बनानी होगी।

1.3 परिभाषाएं

इस निदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही होगा, जो उन्हें नीचे प्रदान किया गया है:

  1. संग्रह और शुद्धता जांच केंद्र (सीपीटीसी) – जीएमएस के अंतर्गत जमाकृत और मोचित स्वर्ण के प्रबंधन के प्रयोजन से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के द्वारा प्रमाणित तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संग्रह और परख केंद्र।

  2. प्राधिकृत बैंक – सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर), जो योजना को लागू करने का निर्णय लेते हैं।

  3. जीएमएस मोबिलाइजेशन, कलेक्शन एंड टेस्टिंग एजेंट (जीएमसीटीए) - ज्वैलर्स / रिफाइनर जिन्हें बीआईएस द्वारा सीपीटीसी के रूप में प्रमाणित किया गया है और जो आईबीए द्वारा निर्धारित अतिरिक्त पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें प्राधिकृत बैंकों द्वारा जीएमसीटीए के रूप में मान्यता दी जाएगी।1

  4. स्वर्ण जमा खाता - योजना के तहत एक नामित बैंक के साथ खाता खोला गया और सोने के ग्राम में मूल्यवर्गित किया गया।

  5. मध्यम और दीर्घावधि सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) - प्राधिकृत बैंक में केंद्र सरकार के खाते में 5-7 वर्ष की मध्यम अवधि अथवा 12-15 वर्ष की दीर्घावधि, अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय- समय पर निर्धारित की जाने वाली इस प्रकार की अवधि के लिए जीएमएस के अंतर्गत जमा किया गया स्वर्ण। भारत सरकार द्वारा 26 मार्च 2025 से नवीनीकरण सहित एमएलटीजीडी का संग्रहण बंद कर दिया है।

  6. नामित बैंक – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत स्वर्ण के आयात के लिए प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।

  7. शोधशालाएं / परिशोधनकार (रिफाइनर्स) – परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं (एनएबीएल) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रमाणित तथा केंद्र सरकार द्वारा जीएमएस के अंतर्गत जमाकृत और मोचित स्वर्ण के प्रबंधन के प्रयोजन से अधिसूचित शोधशालाएं।

  8. योजना – स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, 2015 जिसमें नवीकृत/सुधारित स्वर्ण जमा योजना (आर-जीडीएस) तथा सुधारित स्वर्ण धातु ऋण योजना (आर-जीएमएल) शामिल हैं।

  9. अल्पावधि बैंक जमा (एसटीबीडी) - जीएमएस के अंतर्गत प्राधिकृत बैंक में 1-3 वर्ष की अल्पावधि के लिए जमा किया गया स्वर्ण।

अध्याय II
सुधारित स्वर्ण जमा योजना (आर-जीडीएस)

2.1 मूल विशेषताएं

2.1.1 सामान्य

i. यह योजना मौजूदा स्वर्ण जमा योजना, 1999 का स्थान लेगी। तथापि, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार यदि जमाकर्ताओं द्वारा अवधि-पूर्व आहरण नहीं किया गया, तो स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत बकाया जमाओं को परिपक्वता तक बने रहने की अनुमति दी जाएगी।

ii. सभी प्राधिकृत बैंक योजना का कार्यान्वयन करने के लिए पात्र होंगे।

iii. एसटीबीडी और एमएलटीजीडी पर मूलधन को स्वर्ण में दर्शाया जाएगा। हालांकि, एसटीबीडी और एमएलटीजीडी पर ब्याज की गणना जमा करते समय सोने के मूल्य के अनुसार भारतीय रुपए में की जाएगी।2

iv. जमा करने के लिए पात्र व्यक्ति – निवासी भारतीय [व्यक्ति, हिंदू अविभक्त परिवार (एचयूएफ), स्वामित्व और भागीदारी फर्में3, न्यास जिसमें म्यूचुअल फंड/ सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमन के अंतर्गत पंजीकृत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शामिल हैं, कंपनियां, धर्मार्थ न्यास, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कोई अन्य संस्था]4 योजना के अंतर्गत जमा कर सकते हैं। योजना के अधीन दो या अधिक पात्र जमाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से जमा करने की भी अनुमति है तथा ऐसे मामलों में जमाओं को ऐसे जमाकर्ताओं के नाम से खोले गए संयुक्त जमा खाते में जमा किया जाएगा। बैंक जमा खातों में संयुक्त परिचालन के संबंध में नामांकन सहित मौजूदा नियम इन स्वर्ण जमाओं पर भी लागू होंगे।

v. योजना के अंतर्गत सभी जमाएं सीपीटीसी/जीएमसीटीए5

बशर्ते6, अपने विवेक पर, बैंक विशेष रूप से बड़े जमाकर्ताओं से प्राधिकृत शाखाओं में स्वर्ण के जमा को स्वीकार कर सकते हैं। बैंकों के पास इस योजना के अंतर्गत जो शाखाएं जमा स्वीकार कर सकते है ऐसी शाखाओं की पहचान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी। नीति में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी शाखाओं की पहचान में शामिल प्रक्रियाओं और इसे संचालित करनेवाले सहयोगी कर्मचारियों के कौशल विकास का समावेश होगा। इस नीति में प्रत्येक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में जहाँ बैंक की उपस्थिति है7, नामित शाखाओं के रूप में न्यूनतम संख्या की भी पहचान करेगी।

बशर्ते यह भी कि बैंक अपने विवेकानुसार जमाकर्ताओं को सीधे ऐसी शोधशालाओं में स्वर्ण जमा करने की अनुमति भी दे सकते हैं, जिनके पास अंतिम परख करने तथा जमाकर्ता को 995 परिशुद्धता वाले मानक स्वर्ण की जमा रसीद जारी करने की सुविधाएं हैं।8

vi. योजना के अंतर्गत जमाओं पर ब्याज का उपचय जमाकृत स्वर्ण के परिष्कार के बाद व्यापार योग्य स्वर्ण में रूपांतरित होने की तारीख से अथवा सीपीटीसी/ जीएमसीटीए या बैंक की प्राधिकृत शाखा, जैसा भी मामला हो, में स्वर्ण की प्राप्ति के बाद 30 दिन, जो भी पहले हो, से प्रारंभ होगा।

vii. सीपीटीसी/ जीएमसीटीए या बैंक की प्राधिकृत शाखा, जैसा भी मामला हो, के द्वारा स्वर्ण की प्राप्ति की तारीख से शुरू होकर उस तारीख तक, जब जमा पर ब्याज का उपचय प्रारंभ होगा, सीपीटीसी/ जीएमसीटीए या बैंक की प्राधिकृत शाखा में स्वीकार किए गए स्वर्ण को प्राधिकृत बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए धारित मद माना जाएगा।

viii. जिस दिन योजना के अधीन जमाकृत स्वर्ण पर ब्याज का उपचय प्रारंभ होगा, प्राधिकृत बैंक उस दिन स्वर्ण/यूएसडी दर के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लंदन एएम निर्धारण को क्रॉस करके फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल)9 द्वारा घोषित रुपया-यूएस डॉलर संदर्भ दर पर स्वर्ण देयताओं और आस्तियों को भारतीय रुपये में रूपांतरित करेंगे। उपर्युक्त मूल्य में स्वर्ण के आयात के लिए लागू सीमाशुल्क को जोड़ कर स्वर्ण के अंतिम मूल्य को हासिल किया जाएगा। बाद की किसी भी मूल्यांकन तारीख को स्वर्ण के मूल्यांकन के लिए तथा योजना के अंतर्गत स्वर्ण के भारतीय रुपये में रूपांतरण के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाएगा।

ix. जैसे ही योजना को लागू करने की नीति को प्राधिकृत बैंकों के निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त होता है, वे योजना में भाग लेने संबंधी अपना निर्णय भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करेंगे। वे अपनी सभी शाखाओं द्वारा योजना के अंतर्गत स्वर्ण जुटाने संबंधी रिपोर्ट भी समेकित रूप में मासिक आधार पर अनुबंध-2 में दिए गए प्रोफार्मा में आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे10। प्राधिकृत बैंक अनुबंध-3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार, अगले तीन महीनों में देय मोचन का विवरण देते हुए विवरण प्रस्तुत करेंगे। अनुबंध 2 और 3 की जानकारी महीने के 7 वें दिन तक भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के विनियमन विभाग को दी जाएगी।11

x. जीएमएस पर कर केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार होगा।12

xi. स्वर्ण की मात्रा ग्राम के तीन दशमलव अंकों तक व्यक्त की जाएगी।13

xii. “सभी प्राधिकृत बैंक अपनी शाखाओं, वेबसाइट और अन्य माध्यमों द्वारा योजना का पर्याप्त प्रचार करेंगे।”14

2.1.2 जमाओं को स्वीकार करना

i. किसी भी एक समय में न्यूनतम जमा 10 ग्राम15 कच्चा स्वर्ण (टिकिया (bars), सिक्के, नगों और अन्य धातुओं को छोड़ कर गहने) होगा। योजना के अंतर्गत जमा के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

ii. योजना के अंतर्गत जमाकृत सभी स्वर्ण, चाहे सीपीटीसी/ जीएमसीटीए में जमा किया हो या प्राधिकृत शाखाओं में, की परख सीपीटीसी/ जीएमसीटीए में ही की जाएगी:

बशर्ते, प्राधिकृत बैंक अपनी शाखाओं में सीधे स्वीकार किया गया मानक अच्छी सुपुर्दगी स्वर्ण को सीपीटीसी/ जीएमसीटीए में अग्नि-परख न करने के लिए स्वतंत्र हैं।

2.2 जमाओं के प्रकार

निम्नलिखित के अनुसार दो भिन्न स्वर्ण जमा योजनाएं होंगी :

2.2.1 अल्पावधि बैंक जमा (एसटीबीडी)

i. ऊपर पैरा 2.1.1 के सभी प्रावधान इस जमा पर लागू होंगे।

ii. अल्‍पावधि जमाओं को बैंक की तुलनपत्र पर देयता माना जाएगा। ये जमाएं प्राधिकृत बैंक में 1-3 वर्ष की अल्पावधि के लिए (पुनर्निर्धारण (रॉल ऑवर) सुविधा के साथ) की जाएंगी। खंडित अवधि (उदा. 1 वर्ष 3 महीने; 2 वर्ष 4 महीने 5 दिन; आदि) के लिए भी जमाओं की अनुमति दी जा सकती है। खंडित अवधि के साथ परिपक्‍वता वाली जमाओं के मामले में देय ब्‍याज की गणना पूर्ण वर्ष के लिए ब्याज की राशि और डी/360* एआरआई की दर से शेष दिनों के ब्याज के जोड के रूप में की जाएगी"

जहां, एआरआई= वार्षिक ब्‍याज दर
डी=दिनों की संख्‍या16

iii. आरबीआई के प्रयोज्य अनुदेशों के अनुसार जमाखाते में राशि जमा करने की तारीख से जमाओं पर सीआरआर और एसएलआर अपेक्षाएं लागू होंगी। तथापि, नकद आरक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के अनुसार बैंकों द्वारा उनकी बहियों में धारित स्वर्ण का स्टॉक एएसएलआर अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पात्र आस्ति होगा। आगे, नामित बैंकों द्वारा स्वर्ण उधार लेना (अन्य प्राधिकृत बैंकों द्वारा एसटीबीडी के तहत जुटाए गए सोने से) अंतरबैंक देयता के रूप में माना जाएगा और इसलिए सीआरआर और एसएलआर से छूट दी जाएगी।17

iv. प्राधिकृत बैंक, उनके द्वारा निर्धारित न्यूनतम अवरुद्धता अवधि और दण्ड, यदि कोई हो, की शर्त पर अपने विवेकानुसार पूर्ण या आंशिक अवधि-पूर्व आहरण की अनुमति दे सकते हैं।

v. प्राधिकृत बैंक इन जमाओं पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। जमा खातों में ब्याज संबंधित नियत तारीखों पर जमा किया जाएगा तथा वह जमा के नियमों के अनुसार आवधिक रूप से अथवा परिपक्वता पर आहरणीय होगा।

vi. 5 अप्रैल 2021 से, एसटीबीडी के संबंध में ब्याज को केवल भारतीय रुपए में ही अंकित और भुगतान किया जाएगा। परिपक्वता पर मूलधन का मोचन जमाकर्ता के विकल्प के अनुसार मोचन के समय प्रचलित सोने की कीमत के आधार पर जमा किए सोने के बराबर भारतीय रुपये अथवा सोने में किया जाएगा। इस संबंध में, विकल्प जमाकर्ता द्वारा सोना जमा करते समय लिखित में दिया जाएगा, तथा वह अप्रतिसंहरणीय होगा। कोई भी अवधि-पूर्व मोचन नामित बैंक के विवेकानुसार सोने या उसके बराबर भारतीय रुपये में किया जाएगा। इस परिपत्र के जारी होने से पहले किए गए सभी एसटीबीडी को उनके मौजूदा नियमों और शर्तों द्वारा अधिशासित किया जाएगा।18

2.2.2 मध्यम और दीर्घावधि सरकारी जमा (एमएलटीजीडी)

i. ऊपर पैरा 2.1 के दिशानिर्देशों के सभी प्रावधान इस जमा पर लागू होंगे।

ii. इस श्रेणी के अंतर्गत जमाएं केंद्र सरकार की ओर से प्राधिकृत बैंक द्वारा स्वीकार की जाएंगी। सीपीटीसी/ जीएमसीटीए द्वारा जारी रसीदों तथा प्राधिकृत बैंक द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र में इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। इस श्रेणी के अंतर्गत जमाराशि का संग्रहण, जिसमें नवीकरण भी शामिल है, 26 मार्च 2025 से बंद कर दिया गया है। 25 मार्च 2025 तक एमएलटीजीडी (निम्नलिखित पैरा 2.3 के साथ पढ़ें) इस निदेश के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी।

iii. प्राधिकृत बैंकों के तुलन-पत्र में यह जमा प्रतिबिंबित नहीं होगा। यह केंद्र सरकार की देयता होगी और प्राधिकृत बैंक केंद्र सरकार की ओर से यह स्वर्ण जमा तब तक धारण करेंगे जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित व्यक्ति को इसका अंतरण नहीं किया जाता।

iv. मध्‍यावधि और दीर्घावधि सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) की अन्‍य विशेषताएं निम्‍नानुसार होंगीः19

(ए) परिपक्‍वता

20मध्यम अवधि सरकारी जमा (एमटीजीडी) 5-7 वर्ष तक किया जा सकता है तथा दीर्घावधि सरकारी जमा (एलटीजीडी) 12-15 वर्ष के लिए, अथवा ऐसी अवधि के लिए किया जा सकता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा। खंडित अवधि (उदा. 5 वर्ष 7 महीने; 13 वर्ष 4 महीने 15 दिन; आदि) के लिए भी जमाओं की अनुमति दी जा सकती है।

(बी) ब्‍याज दर:

• ऐसी जमाओं पर ब्याज दर समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई वर्तमान ब्याज दरें निम्नानुसार हैं:

(i) मध्यम अवधि जमा पर – 2.25% प्रतिवर्ष
(ii) दीर्घावधि जमा पर – 2.50% प्रतिवर्ष

• खंडित अवधि के साथ परिपक्‍वता वाली जमाओं के मामले में देय ब्‍याज की गणना पूर्ण वर्ष के लिए ब्याज की राशि और डी / 360 * एआरआई की दर से शेष दिनों की ब्याज के जोड के रूप में की जाएगी"

जहां, एआरआई= वार्षिक ब्‍याज दर
डी=दिनों की संख्‍या

(सी) ब्‍याज भुगतान की आवधिकता

इन जमाओं पर ब्‍याज भुगतान की आवधिकता वार्षिक है और हर वर्ष 31 मार्च को भुगतान किया जाएगा। जमाकर्ता के पास वार्षिक रूप से सामान्य ब्याज या परिपक्वता के समय संचयी ब्याज, ऐसे मामले में वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित किया जाएगा, का भुगतान प्राप्त करने का विकल्प होगा। इस विकल्प का उपयोग जमा के समय किया जाएगा।

(डी) न्यूनतम अवरुद्धता (लॉक इन) अवधि

मध्यम अवधि सरकारी जमा (एमटीजीडी) को 3 वर्ष के बाद तथा दीर्घावधि सरकारी जमा (एलटीजीडी) को 5 वर्ष के बाद किसी भी समय आहरण की अनुमति है।

(ई) अवधिपूर्व आहरण पर ब्‍याज

अवरुद्धता अवधि के पश्‍चात् अवधि-पूर्व आहरण पर जमाकर्ता को अदा की जाने वाली राशि की गणना नीचे (अ) और (आ) में दर्शाए गए अनुसार की जाएगी:

(अ) आहरण के दिन स्वर्ण जमा का वास्तविक बाजार मूल्य।

(आ) जमा के समय स्वर्ण के मूल्य पर देय ब्याज निम्नानुसार है।21

जमा का प्रकार अवरुद्धता अवधि (वर्ष) वास्तविक अवधि जिसके दौरान जमा बना रहा (वर्ष)
>3 तथा < 5 ≥5 तथा < 7
एमटीजीडी 3 जमा के समय एमटीजीडी पर लागू दर से 0.375% घटाया जाएगा जमा के समय एमटीजीडी पर लागू दर से 0.25% घटाया जाएगा
 
जमा का प्रकार अवरुद्धता अवधि (वर्ष) वास्तविक अवधि जिसके दौरान जमा बना रहा (वर्ष)
>5 तथा < 7 ≥ 7 तथा < 12 ≥12 तथा < 15
एलटीजीडी 5 जमा के समय एमटीजीडी पर लागू दर से 0.25% घटाया जाएगा जमा के समय एलटीजीडी पर लागू दर से 0.375% घटाया जाएगा जमा के समय एलटीजीडी पर लागू दर से 0.25% घटाया जाएगा

(एफ़) लॉक-इन अवधि से पहले और बाद में जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में जमा राशि के समय से पहले बंद होने पर ब्याज

जमाकर्ता को देय राशि की गणना (ए) और (बी) की राशि के रूप में की जाएगी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(ए) निकासी के दिन सोने की जमा राशि का वास्तविक बाजार मूल्य।

(बी) लागू दर पर जमा की अवधि के लिए सोने के मूल्य पर देय ब्याज।

(i) लॉक-इन अवधि से पहले: लागू ब्याज दर निम्न प्रकार होगी:

जमा का प्रकार लॉक-इन अवधि वास्तविक अवधि जिसके लिए जमा किया गया है
6 महीने तक > 6 महीने और <1 वर्ष ≥1 वर्ष और <2 वर्ष ≥2 साल और <3 साल
एमटीजीडी 3 साल कोई ब्याज नहीं जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 1.25% घटाना जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 1.00% घटाना जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.75% घटाना
 
जमा का प्रकार लॉक-इन अवधि वास्तविक अवधि जिसके लिए जमा किया गया है
1 साल तक >1 साल और <2 साल ≥2 साल और <3 साल ≥3 साल और <5 साल
एलटीजीडी 5 साल कोई ब्याज नहीं जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 1.00% घटाना जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.75% घटाना जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.25% घटाना

(ii) लॉक-इन अवधि के बाद: लागू ब्याज दर निम्न प्रकार होगा:

जमा का प्रकार लॉक-इन अवधि वास्तविक अवधि जिसके लिए जमा किया गया है
>3 साल और < 5 साल ≥5 साल और < 7 साल
एमटीजीडी 3 साल जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.25% घटाना जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.125% घटाना
 
जमा का प्रकार लॉक-इन अवधि वास्तविक अवधि जिसके लिए जमा किया गया है
>5 साल और < 7 साल ≥ 7 साल और < 12 साल ≥12 साल और < 15 साल
एलटीजीडी 5 साल जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.125% घटाना जमा के समय एलटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.25% घटाना जमा के समय एलटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.125% घटाना

(जी) लॉक-इन अवधि से पहले और बाद में एमएलटीजीडी पर लिए गए ऋण के चूक के कारण जमा राशि को समय से पहले बंद करने पर ब्याज

जमाकर्ता को देय राशि की गणना (ए) और (बी) की राशि के रूप में की जाएगी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(ए) निकासी के दिन सोने की जमा राशि का वास्तविक बाजार मूल्य।

(बी) लागू दर पर जमा की अवधि के लिए सोने के मूल्य पर देय ब्याज।

(i) लॉक-इन अवधि से पहले: लागू ब्याज दर निम्न प्रकार होगा:

जमा का प्रकार लॉक-इन अवधि वास्तविक अवधि जिसके लिए जमा किया गया है
6 महीने तक > 6 महीने और <1 वर्ष ≥1 वर्ष और <2 वर्ष ≥2 साल और <3 साल
एमटीजीडी 3 साल कोई ब्याज नहीं जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 1.375% घटाना जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 1.125% घटाना जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.875% घटाना
 
जमा का प्रकार लॉक-इन अवधि वास्तविक अवधि जिसके लिए जमा किया गया है
1 साल तक >1 वर्ष और <2 वर्ष ≥2 साल और <3 साल ≥3 साल और <5 साल
एलटीजीडी 5 साल कोई ब्याज नहीं जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 1.125% घटाना जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.875% घटाना जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.375% घटाना

(ii) लॉक-इन अवधि के बाद: लागू ब्याज दर निम्न प्रकार होगा:

जमा का प्रकार लॉक-इन अवधि वास्तविक अवधि जिसके लिए जमा किया गया है
>3 साल और < 5 साल ≥5 साल और < 7 साल
एमटीजीडी 3 साल जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.375% घटाना जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.25% घटाना
 
जमा का प्रकार लॉक-इन अवधि वास्तविक अवधि जिसके लिए जमा किया गया है
>5 साल और < 7 साल ≥ 7 साल और < 12 साल ≥12 साल और < 15 साल
एलटीजीडी 5 साल जमा के समय एमटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.25% घटाना जमा के समय एलटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.375% घटाना जमा के समय एलटीजीडी के लिए लागू दर में से 0.25% घटाना

v. सरकार द्वारा अधिसूचित एजेंसियों द्वारा एमएलटीजीडी के अंतर्गत प्राप्त स्वर्ण की नीलामी की जाएगी तथा बिक्री आगम को भारतीय रिज़र्व बैंक में धारित सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।

vi. नीलामी के ब्योरे और लेखांकन प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

viii. 22केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 05 नवंबर 2016 से जमाराशि स्वीकार किए जाने तक प्राधिकृत बैंकों को नए एमएलटीजीडी के लिए 1.5% की एक समान दर पर हैंडलिंग प्रभार (स्वर्ण की शुद्धता की जांच करने, परिष्करण, परिवहन, भंडारण तथा अन्य संबंधित लागतों सहित) तथा योजना के अंतर्गत जुटाए गए स्वर्ण के बराबर भारतीय रुपये में राशि के 1% कमीशन का भुगतान किया जाए।23 दिनांक 25 मार्च 2025 तक या उससे पूर्व जमाराशि के नवीनीकरण के मामले में, शुद्धता परीक्षण, परिष्करण, परिवहन, भंडारण और बीमा आदि पर बैंकों को कोई व्यय नहीं करना होगा, इसलिए बैंकों को नवीनीकरण की तिथि पर उनकी प्रशासनिक और खाता रखरखाव लागत के लिए सोने की राशि के बराबर रुपये का 1% का एक निश्चित कमीशन दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण: बैंकों को अदा किए जाने वाले प्रभारों और कमीशन की गणना के लिए जमा के समय प्रचलित कीमत के आधार पर जमा किए गए स्वर्ण के बराबर रुपये की गणना की जाएगी।

2.3 स्वर्ण जमा खाते खोलना

ग्राहक पहचान के संबंध में स्वर्ण जमा खाते खोलना उन्हीं नियमों के अधीन होगा, जो अन्य किसी भी जमा खाते के संबंध में लागू हैं। ऐसे जमाकर्ता, जिनका प्राधिकृत बैंक में अन्य कोई खाता नहीं है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के बाद, सीपीटीसी/ जीएमसीटीए में स्वर्ण सुपुर्द करने से पहले किसी समय प्राधिकृत बैंक में शून्य शेष के साथ स्वर्ण जमा खाता खोलेंगे।

प्राधिकृत बैंक इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि जमाकर्ता जमा प्रमाणपत्र जारी करने की रसीद प्रस्तुत करता है या नहीं, सीपीटीसी/ जीएमसीटीए में स्वर्ण प्राप्त होने से 30 दिन के बाद एसटीबीडी या एमएलटीजीडी, जैसा भी मामला हो, में 995 परिशुद्धता वाले स्वर्ण की राशि जमा करेंगे, जैसाकि सीपीटीसी/ जीएमसीटीए से प्राप्त सूचना में सूचित किया गया हो बशर्ते कि एमएलटीजीडी के मामले में, सीपीटीसी/जीएमसीटीए द्वारा जारी जमाराशि रसीद 25 मार्च 2025 या उससे पहले की हो।

2.4 एमएलटीजीडी के मोचन के लिए दिशानिर्देश

i. सामान्य

a. परिपक्वता पर मूलधन का मोचन, जमाकर्ता के विकल्प पर, मोचन के समय जमा किए गए सोने के मूल्य के बराबर भारतीय रुपये में या सोने में होगा। तथापि, एमएलटीजीडी का कोई भी समयपूर्व मोचन केवल भारतीय रुपये में होगा। नामित बैंक प्रारंभिक जमा के समय जमाकर्ता से सोने में या भारतीय रुपये के समकक्ष परिपक्व होने वाली राशि वसूल करने का विकल्प मांगेंगे। इसके अतिरिक्त, खाता खोलते समय बैंक द्वारा परिपक्वता राशि में उनके हिस्से के साथ नामित विवरण का भी पता लगाया जा सकता है। मौजूदा खातों के मामले में, नामित बैंक उपरोक्त जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और इन निदेशों के जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर आरबीआई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

b. एमएलटीजीडी पर अर्जित ब्याज की गणना जमा के समय सोने के मूल्य के बराबर भारतीय रुपए में की जाएगी और इसका भुगतान केवल भारतीय रुपये में किया जाएगा।

नामित बैंक जमाकर्ताओं को मोचन तिथि से कम से कम 120 दिन पहले पत्र और अन्य माध्यमों (जैसे एसएमएस, ईमेल, फोन कॉल आदि) के माध्यम से मोचन के बारे में सूचित करेंगे और उन्हें मोचन या नवीनीकरण हेतु वरीयता के लिए 30 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए सूचित करेंगे। बैंक को अपनी सूचना में, अपनी राज्य-वार शाखाओं की सूची शामिल करनी चाहिए जहां सोने में मोचन की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही सोने में मोचन के लिए जमाकर्ता द्वारा वहन किए जाने वाले अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क को भी स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करना चाहिए। जमाकर्ता से अपने सम्प्रेषण में, बैंक विकल्प मांगेंगे।

c. सोने में या भारतीय रुपये में मोचन (केवल जमाकर्ताओं के लिए जिन्होंने जमा के समय सोने में मोचन की मांग की थी), उस शाखा के नाम के साथ जहां से जमाकर्ता सोना प्राप्त करेंगे, जैसा भी लागू हो

d. एमएलटीजीडी के मोचन/समय से पहले बंद करने के लिए जमाकर्ता को संबंधित नामित बैंक द्वारा जारी मूल जमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

e. भारतीय रुपये में मोचन के मामले में, यदि जमा करते समय बैंक को प्रदान किया गया मूल बचत/चालू खाता चालू नहीं है, तो जमाकर्ता संबंधित बैंक को वैकल्पिक बचत/चालू खाते का विवरण प्रदान करेंगे।

f. गैर-व्यावसायिक दिवस पर परिपक्व होने वाली जमाराशियों को अगले कार्य दिवस पर बिना किसी ब्याज के बीच की अवधि के लिए मोचित किया जाएगा।

g. यदि जमा को नियत तारीख पर मोचित नहीं किया जाता है, या जमा प्रमाणपत्र देय तिथि के बाद मोचन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो बकाया अवधि के लिए बकाया जमा पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

h. एमएलटीजीडी का नवीनीकरण 26 मार्च 2025 से बंद कर दिया गया है। पूर्वव्यापी प्रभाव से जमाराशियों के नवीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

i. समय से पहले बंद होने की स्थिति में भुगतान किया गया अतिरिक्त ब्याज या तो चुकौती के समय मूल राशि से समायोजित किया जा सकता है या मोचन के समय पूरी मूलधन राशि जमा करके ग्राहक से अलग से वसूल किया जाना चाहिए।

j. नामित बैंक देय तिथि पर जमाकर्ताओं को मोचन के समय देय राशि का भुगतान करेंगे, यदि लागू हो तो मोचन व्यय वहन करेंगे और बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार को दावा करेंगे।

k. इन दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियाओं और समय-सीमा के बावजूद, आरबीआई बैंकों के व्यावहारिक कारणों और जमाकर्ताओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बैंकों को अनुदेश जारी कर सकता है।

ii. सोने में मोचन

a. सोने की मात्रा 10 ग्राम के गुणकों में देय होगी और सोने का शेष अंश भारतीय रुपये (ब्याज सहित मूलधन) में देय होगा। भिन्नात्मक मात्रा के संबंध में, उदाहरण के लिए 37.103 ग्राम सोना जमा, भिन्नात्मक मात्रा 7.103 ग्राम है जो 10 ग्राम से कम है, परिपक्वता तिथि पर प्रचलित सोने की दर पर भारतीय रुपये में भुगतान करने की आवश्यकता है। लागू प्रचलित दर इस मास्टर निदेश के पैरा 2.1.1 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होगी।

b. स्वर्ण में जमा राशि के मोचन के मामले में, परिपक्वता तिथि पर सांकेतिक मोचन राशि के 0.5%24 की दर से प्रशासनिक शुल्क जमाकर्ता से लिया जाएगा और संभार-तंत्र और मोचन में शामिल परिचालन लागत को कवर करने के लिए नामित बैंकों को भुगतान किया जाएगा। इन प्रशासनिक शुल्कों को भारतीय रुपये में आंशिक मात्रा के भुगतान से समायोजित किया जा सकता है। यदि यह राशि पर्याप्त नहीं पाई जाती है, तो प्रशासनिक शुल्क जमाकर्ता को देय ब्याज से समायोजित किया जा सकता है या जमाकर्ता से नकद में वसूल किया जा सकता है।

c. यदि जमाकर्ता बैंक के 120 दिनों के पूर्व सम्प्रेषण (उक्त पैरा 2.4.i.(सी) के अनुसार जारी) के प्रत्युत्तर में मोचन के तरीके (सोना या भारतीय रुपये) के लिए कोई विकल्प नहीं बताता है, तो उस समय खाता खोलते समय दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा। इसके अलावा, यदि ग्राहक द्वारा परिपक्वता तिथि पर सोने का मोचन नहीं किया जाता है, तो ऐसे स्टॉक को अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा। यदि जमाकर्ता देय तिथि पर या परिपक्वता तिथि से 60 दिनों के भीतर जमा राशि का मोचन नहीं करता है, तो मोचन स्वचालित रूप से भारतीय रुपये में किया जाएगा और राशि संबंधित बैंक में जमाकर्ता के सहबद्ध बचत / चालू खाते में जमा की जाएगी। सक्रिय बैंक खाते की अनुपलब्धता के मामले में, बैंक प्राथमिकता के आधार पर इसकी रिपोर्ट आरबीआई को करेंगे।

d. संचयी जमा के मामले में ब्याज के भुगतान की गणना जमा के समय सोने के मूल्य के बराबर भारतीय रुपये में की जाएगी।

e. नामित बैंक द्वारा सोने की व्यवस्था:

  1. प्रत्येक बैंक दिनांक 25 मार्च 2025 तक एमएलटीजीडी के तहत जुटाए गए सोने में से कम से कम अगले 3 महीनों में देय सोने के मोचन के समकक्ष सोने का स्टॉक बनाए रखेगा। यदि मोचन के लिए पर्याप्त सोना उपलब्ध न हो तो बैंक को कम से कम तीन महीने पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में यह बात लानी होगी।

  2. एमएलटीजीडी मोचन को पूरा करने के लिए किसी बैंक का अधिशेष एमएलटीजीडी सोना दूसरे बैंक में अंतरित किया जा सकता है। सोने के इस अंतर-बैंक अंतरण को बैंकों द्वारा अंतर-बैंक ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा। बैंकों को, बैंकों या एमएमटीसी के पैनल में शामिल स्थानीय रिफाइनरियों से इंडिया गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड (आईजीडीएस) गोल्ड/एलजीडीएस (एलबीएमए गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड) गोल्ड बार खरीदने की अनुमति दी जा सकती है और वे भारत सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

  3. यदि किसी बैंक के पास मोचन के लिए पर्याप्त सोना उपलब्ध नहीं है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे मोचन की तारीख से कम से कम 3 महीने पहले भारत सरकार के ध्यान में लाया जाएगा और सोने की सोर्सिंग पर सरकार द्वारा एक उचित निर्णय लिया जाएगा।

iii. भारतीय रुपये में मोचन - तौर-तरीके

भारतीय रुपये में मोचन के मामले में, जमाकर्ता बैंक की किसी भी जीएमएस शाखा में अपने खाते के विवरण के साथ मूल जमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते है और उसके खाते में तदनुसार जमा किया जाएगा।

2.5 संग्रह और शुद्धता जांच केंद्र (सीपीटीसी)

  1. केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत बीआईएस प्रमाणित सीपीटीसी/ परिशोधनकार की सूची को अधिसूचित करेगी तथा इसे भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के माध्यम से बैंकों को सूचित किया जाएगा।25

  2. प्राधिकृत बैंक इन केंद्रों की विश्वसनीयता के बारे में उनके मूल्यांकन के आधार पर स्वर्ण के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीपीटीसी की सूची में से किसी भी सीपीटीसी को चुनने और प्राधिकृत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। (कृपया बैंकों, परिशोधनशालाओं और सीपीटीसी के बीच त्रिपक्षीय करार के लिए पैरा 2.8 देखें)।

  3. प्राधिकृत बैंक पर्याप्त संख्या में सीपीटीसी के साथ करार करने के लिए कदम उठाएंगे।26

  4. प्रत्येक प्राधिकृत बैंक, जो उसकी ओर से स्वर्ण जमा स्वीकार करने के लिए एक सीपीटी सी को प्राधिकार देता है, यह सुनिश्चित करेगा कि सीपीटीसी द्वारा प्रदर्शित ऐसे बैंकों की सूची में उसका नाम शामिल है।

  5. सीपीटीसी द्वारा लगाए जाने वाले प्रभारों की सूची केंद्र के किसी मुख्य स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी।

  6. सीपीटीसी को कच्चा स्वर्ण सुपुर्द करने से पहले जमाकर्ता उस प्राधिकृत बैंक का नाम इंगित करेगा, जिसके पास वह जमा रखना चाहता है।27

  7. स्वर्ण की परख करने के बाद सीपीटीसी जमाकर्ता द्वारा इंगित किए गए प्राधिकृत बैंक की ओर से 995 परिशुद्धता वाले मानक स्वर्ण के लिए केंद्र के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित रसीद जारी करेगा। साथ ही, सीपीटीसी जमा स्वीकार करने के संबंध में प्राधिकृत बैंक को भी सूचना प्रेषित करेगा।

  8. सीपीटीसी द्वारा निर्धारित 995 परिशुद्धता वाले स्वर्ण के बराबर राशि अंतिम होगी तथा सीपीटीसी द्वारा रसीद जारी करने के बाद स्वर्ण की गुणवत्ता या मात्रा में पाया गया कोई भी अंतर (परिशोधनशाला के स्तर पर परिशोधन अथवा अन्य किसी कारण से अंतर सहित) तीनों पार्टियों, अर्थात् सीपीटीसी, परिशोधनकर्ता और प्राधिकृत बैंक के बीच त्रिपक्षीय करार के नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

  9. जमाकर्ता सीपीटीसी द्वारा जारी 995 परिशुद्धता वाले स्वर्ण के बराबर राशि की रसीद व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्राधिकृत बैंक शाखा को प्रस्तुत करेगा।

  10. जमाकर्ता द्वारा रसीद प्रस्तुत किए जाने पर प्राधिकृत बैंक उसी दिन अथवा सीपीटीसी में स्वर्ण सुपुर्द करने की तारीख से 30 दिन के बाद, जो भी बाद में हो, अंतिम जमा प्रमाणपत्र जारी करेगा।

  11. सीपीटीसी में परख की प्रक्रिया का वर्णन अनुबंध-1 में किया गया है।

2.6 जीएमएस मोबिलाइजेशन, कलेक्शन एंड टेस्टिंग एजेंट (जीएमसीटीए)28

  1. ज्वैलर्स / रिफाइनर जो बीआईएस द्वारा सीपीटीसी के रूप में प्रमाणित हैं और आईबीए द्वारा निर्धारित अतिरिक्त पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें प्राधिकृत बैंकों द्वारा जीएमसीटीए के रूप में मान्यता प्राप्त समझा जा सकता है।

  2. जीएमसीटीए के रूप में कार्य करने वाले ज्वैलर्स या रिफाइनर जमाकर्ताओं से प्राप्त सोना परखेंगे और परिष्कृत करेंगे; प्राधिकृत बैंक के साथ द्वि-पक्षीय करार के अनुसार बैंकों के लिए परिष्कृत स्वर्ण की तिजोरी और संचलन करेंगे।

  3. चूंकि जीएमसीटीए सीपीटीसी के कार्यों को निष्पादित करेगा, उपर्युक्त पैरा 2.5 पर उल्लिखित सीपीटीसी पर लागू होने वाले निदेश, जीएमसीटीए पर भी लागू होंगे।

  4. प्राधिकृत बैंक जीएमसीटीए द्वारा निष्पादित स्वर्ण रखरखाव/ संग्रहण के कार्यों के लिए प्रोत्साहन / रखरखाव प्रभार के रूप में अधिकतम 1.5% का भुगतान करेंगे।

2.7 रिफाइनर को स्वर्ण का अंतरण

  1. प्राधिकृत बैंक इन संस्थाओं की विश्वसनीयता के बारे में उनके मूल्यांकन के आधार पर रिफाइनर (सरकार द्वारा अधिसूचित सूची संलग्न है) का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

  2. सीपीटीसी त्रिपक्षीय करार में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार रिफाइनर को स्वर्ण का अंतरण करेगा।

  3. प्राधिकृत बैंक के विकल्प पर परिष्कृत स्वर्ण, रिफाइनर, जीएमसीटीए या शाखा में ही रखे गए वॉल्ट में रखा जा सकता है।

  4. रिफाइनर/ जीएमसीटीए द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, नामित बैंक पारस्परिक रूप से तय किए गए शुल्क का भुगतान करेंगे।

  5. रिफाइनर/ जीएमसीटीए जमाकर्ता से कोई शुल्क नहीं वसूलेंगे।

2.8 प्राधिकृत बैंक, रिफाइनर और सीपीटीसी के बीच त्रिपक्षीय करार

  1. प्रत्येक प्राधिकृत बैंक उन रिफाइनर और सीपीटीसी के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी त्रिपक्षीय करार करेगा, जिनके साथ वह योजना के अंतर्गत जुड़ेगा।

  2. करार में शुल्क की अदायगी, उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, सेवा के मानक, स्वर्ण के आवागमन तथा योजना के परिचालन के संबंध में तीनों पक्षों के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में ब्योरा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा।

  3. साथ ही, त्रिपक्षीय करार में परिशोधनशाला में सीधे ही स्वर्ण जमा कर सकने के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। एक विकल्प यह भी है कि बैंक परिशोधनशालाओं/ जीएमसीटीए के साथ द्पक्षीय करार करेंगे, जिसमें त्रिपक्षीय करार के अतिरिक्त व्यवस्थाओं की शर्तें बताई जाएंगी।29

2.9 जीएमएस के अंतर्गत जुटाए गए स्वर्ण का उपयोग करना

2.9.1 एसटीबीडी के अंतर्गत स्वीकार किया गया स्वर्ण

एसटीबीडी के अंतर्गत जुटाए गए स्वर्ण के उपयोग की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकृत बैंक

i. भारतीय स्वर्ण सिक्के (आईजीसी) ढालने के लिए एमएमटीसी को, स्वर्णकारों को तथा जीएमएस में भाग लेने वाले अन्य प्राधिकृत बैंकों को स्वर्ण बेच सकता है; अथवा

ii. भारतीय स्वर्ण सिक्के (आईजीसी) ढालने के लिए एमएमटीसी को तथा स्वर्णकारों को जीएमएल के अंतर्गत स्वर्ण उधार दे सकता है।

iii. जीएमएल योजना में भाग लेने वाले अन्य प्राधिकृत बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सोना उधार दें:

(क) ब्याज दर: इन जमाओं से जुटाए गए स्वर्ण के अंतर-बैंक उधार पर ली जाने वाली ब्याज दर बैंकों द्वारा तय की जाएगी।

(ख) चुकौती: सहभागिता करनेवाले बैंकों द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार पुनर्भुगतान आईएनआर या स्थानीय स्त्रोत से प्राप्त आईजीडीएस / एलजीडीएस (एलबीएमए माल सुपुर्दगी मानक) स्वर्ण में होगा।

(ग) परिपक्वता काल: जैसा कि अंतर-बैंक उधार देने का उद्देश्य जीएमएल के तहत आभूषण निर्माताओं/ आभूषण निर्यातकों को स्वर्ण प्रदान करना है, अत: स्वर्ण के अंतर-बैंक उधार का परिपक्वता काल 3 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.आईबीडी.बीसी.71/23.67.001/2006-07, विदेश व्यापार नीति और समय-समय पर संशोधित डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए हैंडबुक के अनुसार होगा।30

2.9.2 एमटीएलटीजीडी के अंतर्गत स्वीकार किया गया स्वर्ण

  1. एमटीएलटीजीडी के अंतर्गत जमा किए गए स्वर्ण की एमएमटीसी अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी द्वारा नीलामी की जा सकती है तथा बिक्री से प्राप्त आय को आरबीआई के पास रखे केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।

  2. नीलामी में भाग लेने वाली संस्थाओं में आरबीआई, एमएमटीसी, बैंकों तथा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की गई अन्य किन्ही इकाइयों को शामिल किया जा सकता है।

  3. प्राधिकृत बैंकों द्वारा नीलामी में खरीदे गए स्वर्ण का उपयोग ऊपर पैरा 2.9.1 में बताए गए अनुसार किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है।

2.10 जोखिम प्रबंधन

  1. प्राधिकृत बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन बुलियन कीमतों के प्रति एक्सपोजर से बचाव के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन से संपर्क करने अथवा काउंटर पर संविदा करने की अनुमति है।

  2. प्राधिकृत बैंकों को चाहिए कि वे स्वर्ण की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण स्वर्ण के प्रति अपने निवल एक्सपोजर के संबंध में उत्पन्न होने वाले जोखिम के प्रबंध के लिए समुचित सीमाओं सहित उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाएं।

2.11 सीपीटीसी, जीएमसीटीए और परिशोधनशालाओं पर निगरानी

  1. केंद्र सरकार बीआईएस, एनएबीएल, आरबीआई और आईबीए के साथ परामर्श करके सीपीटीसी, जीएमसीटीए और परिशोधनशालाओं पर एक उपयुक्त पर्यवेक्षण व्यवस्था बना सकती है ताकि सरकार (बीआईएस तथा एनएबीएल) द्वारा इन केंद्रों के लिए निर्धारित किए गए मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

  2. केंद्र सरकार अनुपालन न करने वाले सीपीटीसी, जीएमसीटीए और परिशोधनशालाओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकती है, जिसमें दण्ड लगाना भी शामिल है।

  3. केंद्र सरकार सीपीटीसी और जीएमसीटीए के विरुद्ध जमाकर्ताओं की शिकायतों के संबंध में एक उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली भी बना सकती है।

  4. रसीदें और जमा प्रमाणपत्र जारी करने, जमाओं के मोचन, ब्याज के भुगतान में किसी विसंगति के संबंध में प्राधिकृत बैंकों के विरुद्ध शिकायतों पर पहले बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रिया के द्वारा और उसके बाद आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय III
जीएमएस से जुड़ी हुई स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) योजना

3.1.1 सामान्य

  1. एसटीबीडी के अंतर्गत जुटाए गए स्वर्ण को जीएमएल के रूप में स्वर्णकारों को उपलब्ध कराया जा सकता है। प्राधिकृत बैंक भी एमएलटीजीडी के अंतर्गत नीलाम किए गए स्वर्ण को खरीद सकता है तथा स्वर्णकारों को जीएमएल प्रदान कर सकता है।

  2. स्वर्णकार परिशोधनकर्ताओं अथवा प्राधिकृत बैंक से स्वर्ण की भौतिक सुपुर्दगी प्राप्त कर सकते हैं। यह उस स्थान पर निर्भर करेगा, जहां परिशोधित स्वर्ण का भंडारण किया गया है।

  3. ऋणों और अग्रिमों पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के भारिबैंक के मास्टर परिपत्र के पैरा 2.3.12 के अनुसार नामित बैंकों द्वारा परिचालित विद्यमान स्वर्ण (धातु) ऋण (जीएमएल) जीएमएस से जुड़ी जीएमएल योजना के साथ समांतर रूप से जारी रहेंगे। विद्यमान जीएमएल योजना के लिए मास्टर परिपत्रों में यथा-प्रस्तावित, समय-समय पर संशोधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश नई योजना पर भी लागू होंगे।

  4. नामित बैंकों से इतर प्राधिकृत बैंक केवल एसटीबीडी के अंतर्गत जुटाई गई स्वर्ण जमाओं के मोचन के लिए स्वर्ण का आयात करने के लिए पात्र होंगे।

3.1.2 लगाया जानेवाला ब्याज

प्राधिकृत बैंक जीएमएस से जुड़ी जीएमएल के लिए लगाई जाने वाली ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

3.1.3 परिपक्वता अवधि

जीएमएस से जुड़ी जीएमएल के लिए परिपक्वता अवधि विद्यमान जीएमएल योजना के ही समान होगी।


अनुबंध 1
सीपीटीसी/जीएमसीटीए में परख की प्रक्रिया

i. एक्सआरएफ जांच करने से पहले ग्राहक को लगाए जाने वाले शुल्क की सूचना दी जाएगी।

ii. स्वर्ण की शुद्धता के सत्यापन के प्रत्येक चरण पर और जमा के लिए परिचालनों और प्रक्रियाओं के लिए निम्नानुसार बीआईएस प्रमाणित शिष्टाचार (protocol) होगा:

  1. सभी वस्तुओं की एक्सआरएफ मशीन जांच और वजन ग्राहक की उपस्थिति में किया जाएगा तथा सीसीटीवी कैमरा द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा।

  2. एक्सआरएफ जांच के बाद ग्राहक को प्राथमिक जांच से असहमत होने या प्रस्तुत स्वर्ण को वापिस लेने का विकल्प दिया जाएगा, या फिर वह स्वर्ण को पिघलाने तथा अग्नि-परख जांच के लिए सहमति देगा।

  3. ग्राहक की सहमति मिलने पर स्वर्ण आभूषणों पर से गंदगी, जड़ाऊ नग, मीना आदि निकाल दिया जाएगा और उसके बाद ग्राहक की उपस्थिति में अग्नि-परख जांच के द्वारा प्रस्तुत स्वर्ण की शुद्धता निश्चित की जाएगी।

  4. यदि ग्राहक अग्नि परख जांच के परिणाम से सहमत होता है तो वह बैंक के पास स्वर्ण जमा करने के विकल्प का प्रयोग करेगा और ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा लगाए गए शुल्क का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। तथापि, अग्नि परख के परिणाम से किसी असहमति की स्थिति में केंद्र को नाम-मात्र का शुल्क अदा करने के बाद ग्राहक को पिघलाए गए स्वर्ण को वापिस लेने का विकल्प दिया जाएगा।

  5. यदि ग्राहक स्वर्ण को जमा करने का निर्णय लेता है तो उसे सीपीटीसी/ जीएमसीटीए द्वारा एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिसमें 995 परिशुद्धता वाले स्वर्ण के अनुरूप प्रस्तुत स्वर्ण का वजन प्रमाणित किया जाएगा।

  6. ग्राहक से यह प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर बैंक जमाकर्ता के खाते में 995 शुद्धता वाले मानक स्वर्ण की समान मात्रा जमा करेगा।

  7. इसके साथ ही, सीपीटीसी/ जीएमसीटीए को भी ग्राहक द्वारा जमा के बारे में ब्योरे बैंक को सूचित करने होंगे।


1 दिनांक 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एयुटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 द्वारा शामिल किया गया।

2 दिनांक 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एयुटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया। संशोधन से पहले, यह "एसटीबीडी पर मूलधन और ब्याज को स्वर्ण में दर्शाया जाएगा" के रूप में पढ़ा जाता है।

3 दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.74/23.67.001/2015-16 के माध्‍यम से शामिल किया गया।

4 दिनांक 9 जनवरी 2019 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.19/23.67.001/2018-19 द्वारा शामिल किया गया।

5 दिनांक 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एयुटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 द्वारा शामिल किया गया तथा और जहाँ भी उपयुक्त हो सीपीटीसी और रिफाइनर के साथ एमडी में उपयोग किया जाएगा।

6 “तथापि” शब्‍द को बदला गया है।

7 दिनांक 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एयुटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया।

8 दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.74/23.67.001/2015-16 के माध्‍यम से शामिल किया गया है।

9 दिनांक 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एयुटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया।

10 दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.74/23.67.001/2015-16 के माध्‍यम से संशोधित किया गया है। संशोधन से पूर्व उसे “रिपोर्टिंग- सभी प्राधिकृत बैंकों द्वारा जीएमएस पर मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में आरबीआई को प्रस्‍तुत करनी होगी” पढ़ा जाता था। दिनांक 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एयुटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया।

11 दिनांक 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एयुटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 द्वारा शामिल किया गया।.

12 दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.74/23.67.001/2015-16 के माध्‍यम से शामिल किया गया।

13 दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.74/23.67.001/2015-16 के माध्‍यम से शामिल किया गया।

14 दिनांक 16 अगस्त 2019 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.13/23.67.001/2019-20 द्वारा शामिल किया गया है।

15 दिनांक 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एयुटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया।

16 दिनांक 7 जून 2018 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.109/23.67.001/2017-18 द्वारा संशोधित किया गया। संशोधन से पूर्व इसे “जमाएं प्राधिकृत बैंक में 1-3 वर्ष की अल्पावधि के लिए की जाएंगी (एक वर्ष के गुणज में) तथा इसे उनकी तुलन-पत्र की देयता माना जाएगा” पढ़ा जाता था।

17 दिनांक 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एयुटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 द्वारा शामिल किया गया।

18 दिनांक 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एयुटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया।

19 दिनांक 7 जून 2018 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.109/23.67.001/2017-18 के माध्‍यम से शामिल किया गया।

20 दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.74/23.67.001/2015-16 के माध्‍यम से संशोधित किया गया है। संशोधन से पूर्व उसे “जमा 5-7 वर्ष की मध्यम अवधि अथवा 12-15 वर्ष की दीर्घावधि के लिए, अथवा ऐसी अवधि के लिए किया जा सकता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा। प्राधिकृत बैंक केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित अवरुद्धता अवधि तथा दण्ड, यदि कोई हो, के अधीन पूर्ण या आंशिक अवधि-पूर्व आहरण की अनुमति दे सकते हैं पढ़ा जाता था।

21 ब्‍याज गणना का उदाहरण निम्नानुसार है:

जमा का प्रकार अवरुद्धता अवधि (वर्ष) वास्तविक अवधि जिसके दौरान जमा बना रहा (वर्ष)
>3 और < 5 ≥5 और < 7
एमटीजीडी मौजूदा तारीख के अनुसार स्‍थ‍िति 2.250%-0.375% = 1.875% 2.250%-0.250% = 2.00%
    >5 और < 7 ≥ 7 और < 12 ≥12 और < 15
एलटीजीडी मौजूदा तारीख के अनुसार स्‍थ‍िति 2.250%-0.250% = 2.00% 2.500%-0.375%=2.125% 2.500%-0.250%=2.25%

22 21 जनवरी 2016 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.74/23.67.001/2015-16 के माध्यम से सम्मिलित किया गया।

23 दिनांक 7 जून 2018 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.109/23.67.001/2017-18 द्वारा संशोधित।

24 दिनांक 04 अगस्त 2022 के परिपत्र डीओआर.एयूटी.आरईसी.58/23.67.001/2022-23 के तहत प्रशासनिक प्रभार को 0.2% से 0.5% तक संशोधित किया गया है। तथापि, इस तिथि से पहले की सभी जमाराशियाँ सोने में मोचन के मामले में 0.2% (परिपक्वता तिथि के अनुसार राशि का सांकेतिक मोचन) प्रशासनिक शुल्क द्वारा नियंत्रित होती रहेंगी।

25 दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.74/23.67.001/2015-16 के माध्‍यम से संशोधित किया गया है। संशोधन से पूर्व उसे “केंद्र सरकार योजना के अंतर्गत बीआईएस प्रमाणित सीपीटीसी की सूची को अधिसूचित करेगी तथा इसे भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के माध्यम से बैंकों को सूचित किया जाएगा“ पढ़ा जाता था।

26 दिनांक 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एयुटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 द्वारा शामिल किया गया

27 भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने परख केंद्रों को कच्चा स्वर्ण सुपुर्द करने के लिए आवेदन फॉर्म, स्वर्ण के भौतिक रूप और अन्य विशेषताओं का वर्णन, परख केंद्र द्वारा एक्सआरएफ के परिणामों को अभिलिखित करने, अग्नि-परख करने के लिए स्वर्ण को पिघलाने के लिए ग्राहक की स्वीकृति, अंतिम जमा करने के लिए ग्राहक की सहमति तथा अन्य कोई दस्तावेज, जिन पर बैंकों द्वारा विचार किया जाएगा, सहित जीएमएस के संबंध में उचित मानक प्रलेखन डिजाइन करने के लिए सहमति दी है। जमाकर्ता को दस्तावेजों का पूरा सेट पहले से उपलब्ध कराया जाना चाहिए, और उसमें प्रभारों की अनुसूची सहित योजना की सभी नियमों और शर्तों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रलेखीकरण को आईबीए की वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए और सीपीटीसी में भौतिक रूप में भी उपलब्ध होना चाहिए।

28 दिनांक 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एयुटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 द्वारा शामिल किया गया।

29 दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र बैंविवि.आईबीडी.बीसी.74/23.67.001/2015-16 के माध्‍यम से शामिल किया गया।

30 दिनांक 5 अप्रैल 2021 के परिपत्र विवि.एयुटी.आरईसी.2/23.67.001/2021-22 द्वारा शामिल किया गया।

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