सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति
भा.रि.बैं/2021-2022/140 15 दिसम्बर 2021 भारत के सभी अनुसूचित भुगतान बैंक और अनुसूचित लघु वित्त बैंक महोदय/महोदया सरकारी एजेंसी कारोबार/बिजनेस की व्यवस्था - अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्ति कृपया उपर्युक्त विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दिनांक 10 मई 2021 का परिपत्र भा.रि.बैंक/2021-2022/36; सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.एस77/42.01.033/2021-22 को देखें। 2. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से परामर्श कर अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित भुगतान बैंकों और अनुसूचित लघु वित्त बैंकों को सरकारी एजेंसी का कारोबार/व्यवसाय करने के लिए पात्र बनाया जाए। कोई भी भुगतान बैंक या लघु वित्त बैंक जो सरकारी एजेंसी का कारोबार/व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ करार निष्पादित करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक का एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि इन बैंकों के लिए निर्धारित प्रमुख/महत्वपूर्ण विनियामक ढांचे का अनुपालन किया गया है। 3. हमारे 10 मई 2021 के उक्त परिपत्र में निर्धारित सभी अनुदेश/शर्तें अब से/इसके बाद से अनुसूचित भुगतान बैंकों और अनुसूचित लघु वित्त बैंकों पर भी लागू होंगी। भवदीय (आर. कमलक्कण्णन) |