सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–II को अतिरिक्त शाखाओं के लिए प्राधिकरण प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–II को अतिरिक्त शाखाओं के लिए प्राधिकरण प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश
भारिबैंक/2015-16/174 10 सितंबर 2015 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–II को अतिरिक्त सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–II के लाइसेन्सधारियों का ध्यान मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों के ज्ञापन विषय पर जारी 9 मार्च 2009 के ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज) परिपत्र सं. 57 के संलग्नक-I के पैराग्राफ (बी) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें अतिरिक्त शाखाओं के लिए प्राधिकरण प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश दिये गए हैं। 2. इन दिशानिर्देशों के और सरलीकरण के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि अतिरिक्त शाखा के प्राधिकरण हेतु सम्पूर्ण मुद्रा परिवर्तक / प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–II द्वारा आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के बाबत हुए परिवर्तनों को इन दिशानिर्देशों में अंतर्विष्ट कर लिया जाए। अपेक्षित दस्तावेजों से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देश और संशोधित स्थिति नीचे तालिका में दी गई है : -
3. संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं। भवदीय, (बी.पी.कानूनगो) |