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असेट प्रकाशक

79220434

आधार दर पर दिशानिर्देश

आरबीआइ/2011-12/170
बैंपविवि.डीआइआर.बीसी.34/13.03.00/2011-12

18 भाद्र 1933 (शक)
9 सितंबर 2011

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया

आधार दर पर दिशानिर्देश

कृपया उपर्युक्त विषय पर 9 अप्रैल 2010 का हमारा परिपत्र सं. बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 88/13.07.001/ 2009-10 तथा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को संबोधित 24 जून 2010 का हमारा पत्र बैंपविवि. डीआइआर. सं. 21957/ 13.07.001/2009-10 देखें ।

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त तथा विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली धारा 25 कंपनी है जो अनुसूचित जनजाती के पात्र लाभार्थियों के व्यवहार्य आय-निर्माण करने वाले कार्यों के लिए रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है । आईबीए ने 22 नवंबर 2007 के अपने परिपत्र एसबी/जीओवीटी/113 तथा 6 अप्रैल 2009 के परिपत्र एसबी/ सीआईआर/ जीओवीटी/ एनएसटीएफडीसी/43 द्वारा एनएसटीएफडीसी की लघु ऋण योजना के कार्यान्वयन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए थे । इस योजना के अंतर्गत जहां एनएसटीएफडीसी से तीन प्रतिशत/पांच प्रतिशत दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध है वहां बैंक छ: प्रतिशत/आठ प्रतिशत से अनधिक ब्याज दरों पर पात्र लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों को स्व-रोजगार उद्यम/कार्य प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त ऋण प्रदान कर सकते हैं । इसी प्रकार, जहां नैशनल हैन्डीकॅप्ड फाइनेंस एंड डेवलप्मेंट कार्पोरेशन (एनएचडीएफसी) से पुनर्वित्त उपलब्ध है वहां बैंक एनएचडीएफसी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनमें निर्धारित की गई ब्याज दरों पर पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त ऋण प्रदान कर सकते हैं । इस संबंध मे हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :

बैंक पुनर्वित्त की उपलब्धता की सीमा तक एनएसटीएफडीसी/एनएचएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित ब्याज दर प्रभारित कर सकते हैं । इस प्रकार से दिए गए उधार को, आधार दर से कम दर पर होने के बावजूद, हमारे आधार दर दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा । पुनर्वित्त के अंतर्गत नहीं आने वाले अंश पर प्रभारित ब्याज दर आधार दर से कम नहीं होनी चाहिए ।

भवदीय

(पी. आर. रवि मोहन)
मुख्य महाप्रबंधक

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