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वाणि‍ज्यि‍क स्थावर संपदा सीआरई से संबंधि‍त दि‍शानि‍र्देश

आरबीआई/2011-12/245
बैंपवि‍वि. बीपी. बीसी. सं. 45/08.12.015/2011-12

3 नवंबर 2011
12 कार्ति‍क 1933 (शक)

सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर)

महोदय

वाणि‍ज्यि‍क स्थावर संपदा (सीआरई) से संबंधि‍त दि‍शानि‍र्देश

कृपया `आवासीय परि‍योजनाओं के लि‍ए वि‍त्त' पर 27 अगस्त 2009 का परि‍पत्र बैंपवि‍वि. सं. डीआईआर. (एचएसजी) बीसी. 31/ 08.12.001/ 2009-10 देखें । बैंकों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचि‍त कि‍या गया था कि वि‍शि‍ष्ट आवासीय/वि‍कास परि‍योजनाओं को वि‍त्त प्रदान करने की शर्तों में वे यह भी शर्त रखें कि सामान्य जनता को फ्लैट तथा संपत्ति खरीदने के लि‍ए आमंत्रि‍त करने वाले वि‍कासकर्ता/मालि‍क द्वारा प्रकाशि‍त की जाने वाली पुस्ति‍काओं/ब्रोशरों/वि‍ज्ञापनों आदि में यह सूचना प्रकट की जाए कि संपत्ति बैंक को बंधक है ।

2. इसकी समीक्षा करने पर यह नि‍र्णय लि‍या गया है कि उक्त परि‍पत्र में नि‍हि‍त प्रावधान वाणि‍ज्यि‍क स्थावर संपदा पर भी आवश्यक परि‍वर्तनों सहि‍त लागू होंगे ।

भवदीय

(दीपक सिंघल)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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