प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी सिक्युरिटी रसीदों के निवल परिसंपत्ति मूल्य की घोषणा करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी सिक्युरिटी रसीदों के निवल परिसंपत्ति मूल्य की घोषणा करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत
भारिबैं./2006-07/420
गैबैंपवि.(नीप्रभा) कंपरिप. सं. 6/एससीआरसी/10.30.049/2006-07
28 मई 2007
पंजीकृत सभी प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ
प्रिय महोदय
प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी सिक्युरिटी रसीदों के निवल परिसंपत्ति मूल्य की घोषणा करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत
प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी सिक्युरिटी रसीदों के निवल परिसंपत्ति मूल्य की जानकारी अर्ह संस्थागत क्रेताओं को हो सके, एतदर्थ यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ अपने द्वारा जारी सिक्युरिटी रसीदों का निवल मूल्य आवधिक अंतराल पर घोषित करें। तदनुसार, प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी द्वारा जारी सिक्युरिटी रसीदों का निवल मूल्य घोषित करने के संबंध में मोटेतौर पर मार्गदशी सिद्धांत संलग्न हैं।
2. ये मार्गदर्शी सिद्धांत तत्काल प्रभाव से लागू हैं।
भवदीय
(पी. कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक