भारत में बासल III पूंजी विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश – स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में बासल III पूंजी विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश – स्पष्टीकरण
आरबीआई/2012-13/460 28 मार्च 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया भारत में बासल III पूंजी विनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देश – स्पष्टीकरण कृपया बासल III दिशानिर्देशों को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित करने के संबंध में दिनांक 2 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 98/21.06.201/2011-12 द्वारा जारी ‘बासल III पूंजी विनियमों पर दिशानिर्देश’ तथा दिनांक 28 दिसंबर 2012 की हमारी प्रेस-विज्ञप्ति सं. 2012-2013/1092 जिसमें बासल III पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन प्रारंभ करने की तिथि 1 जनवरी 2013 से पुनर्निर्धारित कर 01 अप्रैल 2013 की गई थी, देखें। 2. बासल III कार्यान्वयन के प्रारंभ होने की तिथि में बदलाव के मद्देनजर, केवल ओटीसी डेरिवेटिव के लिए क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन (सीवीए) जोखिम पूंजी प्रभार से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर, 01 जनवरी 2013 से लागू होने वाले अन्य सभी अनुदेश, 01 अप्रैल 2013 से लागू हो जाएंगे और बैंक 30 जून 2013 को समाप्त होने वाली तिमाही से बासल III पूंजी अनुपातों को प्रकट करेंगे l चूंकि एक्सपोजर मानक इत्यादि जैसे कतिपय मसलों का समाधान लंबित होने के कारण एक केंद्रीय काउंटर पार्टी के माध्यम से अनिवार्य विदेशी मुद्रा विनिमय फारवर्ड गारंटीकृत निपटान का आरंभ आस्थगित कर दिया गया है, सीवीए जोखिम पूंजी प्रभार (जैसा कि बासल III पूंजी विनियमों से संबंधित दिशानिर्देश में दर्शाया गया है) 01 जनवरी 2014 से लागू होंगेl अन्य संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं अपरिवर्तित रहेंगी तथा बासल III पूर्णतः 31 मार्च 2018 से लागू किया जाएगा। 3. इसके अतिरिक्त, बैंक अनुबंध में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों में होने वाले कतिपय स्पष्टीकरणों/संशोधनों को नोट कर लेंl बासल III पूंजी विनियमों से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुबंध I के खंड ‘ड.’ में दर्शाए गए के अनुसार गैर-बासल III अनुपालक विनियामक पूंजी लिखतों को क्रमशः समाप्त करने से संबंधित अनुदेशों में अनुबंध में दर्शाए गए परिवर्तनों को छोड़कर अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। भवदीय (चंदन सिन्हा) अनुलग्नकः ए/ए |