नामित बैंकों/एजेंसियों द्वारा स्वर्ण के आयात से संबंधित दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
नामित बैंकों/एजेंसियों द्वारा स्वर्ण के आयात से संबंधित दिशानिर्देश
भा.रि.बैंक/2014-15/474 18 फरवरी 2015 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, नामित बैंकों/एजेंसियों द्वारा स्वर्ण के आयात से संबंधित दिशानिर्देश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (ए.डी. श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 28 नवंबर 2014 के ए.पी. (डीआईआर) परिपत्र सं. 42 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार भारत सरकार के परामर्श से स्वर्ण के आयात संबंधी 20:80 स्कीम को वापस लिया गया है। 2. 20:80 स्कीम को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप स्वर्ण आयात से संबंधित दिशानिर्देशों के बाबत विभिन्न परिचालनात्मक पहलुओं के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। तदनुसार भारत सरकार के परामर्श से निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं :
3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबन्धित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (FEMA), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं। भवदीय, (बी. पी. कानूनगो) |