नामित बैंकों/एजेन्सियों/कंपनियों द्वारा स्वर्ण का आयात (20:80 योजना के अंतर्गत) - आरबीआई - Reserve Bank of India
नामित बैंकों/एजेन्सियों/कंपनियों द्वारा स्वर्ण का आयात (20:80 योजना के अंतर्गत)
भारिबैंक/2014-2015/329 28 नवंबर 2014 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, नामित बैंकों/एजेन्सियों/कंपनियों द्वारा स्वर्ण का आयात (20:80 योजना के अंतर्गत) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान, उल्लिखित विषय पर, समय-समय पर, भारत सरकार के परामर्श से जारी, 14 अगस्त 2013 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 25, अनुवर्ती स्पष्टीकरणों एवं 21 मई 2014 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 133 के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. भारत सरकार द्वारा स्वर्ण आयात संबंधी 20:80 योजना एवं तत्संबंध में लगाए गए प्रतिबंध वापस लेने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, समय-समय पर, इस योजना के संबंध में जारी सभी अनुदेश, जो 14 अगस्त 2013 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 25 के द्वारा शुरू हुए थे, तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाते हैं। 3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबन्धित घटकों एवं ग्राहकों को अवगत कराएं। 4. इस परिपत्र में निहित दिशानिर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) एवं 11(1) के तहत एवं किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (सी.डी.श्रीनिवासन) |