प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी) / पुनगर्ठन कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के संबंध में दिशानिर्देश – एससी/आरसी कंपनियों को बिक्री की जानी वाली एनपीए आस्तियों के कारण प्राप्त होने वाले अतिरिक्त प्रावधान को वापस करना (रिवर्सल) - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी) / पुनगर्ठन कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के संबंध में दिशानिर्देश – एससी/आरसी कंपनियों को बिक्री की जानी वाली एनपीए आस्तियों के कारण प्राप्त होने वाले अतिरिक्त प्रावधान को वापस करना (रिवर्सल)
भारिबैं/2014-15/593 14 मई 2015 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी) / पुनगर्ठन कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के संबंध में दिशानिर्देश – एससी/आरसी कंपनियों को बिक्री की जानी वाली एनपीए आस्तियों के कारण प्राप्त होने वाले अतिरिक्त प्रावधान को वापस करना (रिवर्सल) कृपया 28 मार्च 2014 के हमारे परिपत्र सं.53/13.05.000/2013-14 का पैरा 5(ए) देखें जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि यदि निवल बही मूल्य (एनबीवी) (net book value) से अधिक मूल्य पर आस्ति की बिक्री की गई तो अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाएगा बल्कि इनका उपयोग अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई हानि/ कमी की भरपाई के लिए किया जाएगा। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि बहु राज्य शहरी सहकारी बैंक अनर्जक आस्तियों की बिक्री एनबीवी मूल्य से अधिक करते हों तो इन बैंकों को अतिरिक्त प्रावधान को लाभ व हानि लेखे में वापस (रिवर्सल) करने की अनुमति दी जाए। किंतु बैंक इस प्रकार का रिवर्सल तभी कर सकते हैं जब एससी / आरसी कंपनियों को बेची गई अनर्जक आस्तियों से प्राप्त नकद राशि (प्रारंभिक प्रतिफल/ और या प्रतिभूति रसीद के मोचन या प्रमाण पत्र के माध्यम से प्राप्त) एनबीवी मूल्य से अधिक होती हो। साथ ही, अतिरिक्त प्रावधान को लाभ व हानि लेखे में वापस करना केवल उस हद तक सीमित होगा जहां तक कि बेची गई अनर्जक अस्तियों का मूल्य एनबीवी मूल्य से नगद राशि से अधिक होता हो। 3. लाभ व हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान को बैंक के वित्तीय विवरण में 'लेखे पर टिप्पणी' के अंतर्गत दर्शाएं। भवदीया, (सुमा वर्मा) |