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79189707

विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी का समानीकरण

भारिबैं/2018-19/130
गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.97/03.10.001/2018-19

22 फरवरी 2019

सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

महोदया/महोदय,

विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी का समानीकरण

कृपया विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी के समानीकरण पर दिनांक 07 फरवरी 2019 को जारी 2018-19 के लिए छठवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की विकास और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. समय के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्र/ आस्ति वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी का विकास हुआ। तदनुसार, विभिन्न विनियामकीय निर्देश लाये गए।

3. समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि एनबीएफसी को अधिक से अधिक परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी का समानीकरण निकायगत विनियमन की बजाय गतिविधिमूलक विनियमन के आधार पर किया जाएगा। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि तीन प्रकार के एनबीएफसी अर्थात आस्ति वित्त कंपनी (एएफसी), ऋण कंपनी (एलसी) और निवेश कंपनी (आईसी) को एक नयी प्रकार की एनबीएफसी नामतः एनबीएफसी- निवेश और ऋण कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी) में विलय किया जाए।

4. एनबीएफसी की तीन श्रेणियों अर्थात एएफसी, एलसी और आईसी के लिए बैंक एक्सपोजर से संबंधित भिन्न विनियमों को 22 फरवरी 2019 के बैंक के परिपत्र संख्या DBR.BP.BC.No.25/21.06.001/2018-19 के माध्यम से समानीकृत किया जाता है। इसके साथ ही, जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी- आईसीसी किसी ऐसी दूसरी कंपनी, जो एनबीएफसी की अनुषंगी कंपनी अथवा सामूहिक कंपनी नहीं है, की सूची से इतर शेयरों में अपनी स्वाधिकृत निधि के बीस प्रतिशत से अधिक राशि निवेश नही करेगी।

5. सभी संबंधित मास्टर निदेशों (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- गैर प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली तथा जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- जनता से जमाराशि स्वीकार करने वाली (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 और अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016) को तदनुसार अपडेट किया गया है।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

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