समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग
आरबीआई/2022-23/152 दिसंबर 12, 2022 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग प्राधिकृत डीलर श्रेणी - I (एडी श्रेणी -1) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथा संशोधित फेमा, 1999 (1999 का 42वां अधिनियम) की धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (एच) के तहत जारी समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंध) विनियमन, 2000 दिनांक 3 मई 2000 (अधिसूचना सं. एफईएमए. 25/आरबी-2000 दिनांक 03 मई 2000) के विनियम 6 और 6 ए की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2 विनियमों की परिधि (के दायरे) के भीतर, रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 11 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों को निदेश जारी करता है। ये निदेश प्राधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों के लिए अपने ग्राहकों/घटकों द्वारा समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग की सुविधा के लिए तौर-तरीके निर्धारित करते हैं। 3. मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022 इसके साथ संलग्न हैं। प्राधिकृत डीलर श्रेणी- I बैंक इन निदेशों की विषयवस्तु को अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों के ध्यान में ला सकते हैं। 4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 के 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के अंतर्गत आवश्यक अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, के प्रति पूर्वाग्रह के बिना हैं। भवदीया, |