समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग
आरबीआई/2022-23/151 दिसंबर 12, 2022 सभी श्रेणी - I प्राधिकृत डीलर बैंक महोदया/महोदय, समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम की हेजिंग कृपया द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23 दिनांक दिसंबर 07, 2022 के भाग के रूप में घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के पैराग्राफ 4 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कि समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम के बचाव के संबंध में है। आपका ध्यान समुद्रपारीय बाजारों में पण्य कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम का बचाव (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 दिनांक मार्च 12, 2018, समय-समय यथा संशोधित, की ओर भी आकर्षित किया जाता है। 2. वर्तमान में भारत में निवासी संस्थाओं को समुद्रपारीय बाजारों में सोने की कीमत जोखिम के प्रति अपने एक्सपोजर का बचाव करने की अनुमति नहीं है। समीक्षा करने पर, यह तय किया गया है कि पात्र संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) से मान्यता प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केंद्र (IFSC) स्थित एक्सेचेंजों पर सोने की कीमत जोखिम के प्रति अपने एक्सपोजर का बचाव करने की अनुमति दी जाए। 3. मास्टर निदेश – विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय बाजारों में कमोडिटी कीमत जोखिम और मालभाड़ा जोखिम की हेजिंग) निदेश, 2022 (ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 21 दिनांक दिसंबर 12, 2022) आज जारी किए गए हैं और इसके साथ संलग्न हैं। 4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, के प्रति पूर्वाग्रह के बिना हैं। भवदीया, (डिम्पल भांडिया) |