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सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (समेकित)

भा.रि.बैंक/2023-24/47
विवि.एएमएल.आरईसी.23/14.06.001/2023-24

04 जुलाई 2023

सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया/महोदय

सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (समेकित)

कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 मई 2023 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 और धारा 53 देखें। निर्धिस्ट धाराओं के अनुसार यह सूचित किया गया है की "विनियमित संस्थाएं (आरई) सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जनवरी 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (‘अपने ग्राहक को जानिये’ पर मास्टर निदेश के अनुबंध III का संदर्भ लें)।

2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार द्वारा डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) और ईरान पर अप्रसार से संबंधित यूएनएससी प्रस्तावों के अंतर्गत यूएनएससी नामित / प्रतिबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूचियों के बारे में जानकारी दी गई है। समेकित सूचियाँ अनुबंध में संलग्न की गई हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि यह 'नामित सूची' है जैसा कि 30 जनवरी 2023 के उपर्युक्त आदेश के पैरा 2.1 और अन्य प्रासंगिक पैरा में संदर्भित है, और डब्ल्यूएमडी अधिनियम 2005 की धारा 12 ए के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए है।

3. डीपीआरके और ईरान पर यूएनएससी प्रतिबंध सूची का नवीनतम संस्करण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल में उपलब्ध है:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718

https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list

4. सभी आरई को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी संप्रेषणों पर ध्यान दें और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(सन्तोष कुमार पाणीग्राही)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोक्त

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