यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना
भारिबैं/2012-13/188 31 अगस्त 2012 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारी महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन कृपया दिनांक 12 जुलाई 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. आरसीबी. एएमएल. सं. 358/07.02.12/2012-13 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित दिनांक 5 जुलाई 2012, 20 जुलाई 2012, 27 जुलाई 2012 और 29 अगस्त 2012 के टिप्पणों की प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं (प्रतिलिपियां संलग्न) जिसमें 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' अर्थात् अल-कायदा से संबद्ध अलग-अलग व्यक्ति और संस्थाओं की सूची में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है। 2. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 05 नवंबर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. सं. 39/03.05.33(ई)/2009 - 10 तथा 29 अक्तूबर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरएफ. एएमएल. बीसी. सं. 34/07.40.00/2009 - 10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, उक्त पैरा 3 में उल्लिखित परिपत्रों के पैरा 6 मेंवर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए । 5. उपर्युक्त सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट 6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय, (आइ.एस.नेगी) अनु: यथोक्त |