यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची
भारिबैं/2014-15/244 29 सितम्बर 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर 10 जनवरी 2014 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं:366/03.10.42/2013-14 का अवलोकन करें जिसके द्वारा यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति की “अल कायदा प्रतिबंध सूची” पर वर्ष 2013 से संबंधित 20वां से 30वां अद्यतन टिप्पण (अपडेट) जारी किया गया है। 2. यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने 15 अप्रैल 2014 का 8वां अपडेट, 24 अप्रैल 2014 का 9वां अपडेट , 15 अगस्त 2014 का 15वां अपडेट और 26 अगस्त 2014 व 09 सितम्बर 2014 का 16वां अपडेट से संबंधित प्रेस प्रकाशनियां अग्रेषित किया है जो निम्नलिखित लिंक पर क्रमश: उपलब्ध है: http://www.un.org/News/Press/docs//2014/sc11355.doc.htm अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की अद्यतित सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: 3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 4. सूची में किए गए परिवर्तनों से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति का लिंक समिति की वेबसाइट के निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध कराया गया है: भवदीया, (सिन्धु पंचोली) |