यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची
भारिबैं/2014-15/347 11 दिसम्बर 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999) /1989 (2011) समिति की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उक्त विषय पर 20वां से 30वां अद्यतन टिप्पण पर जारी 10 जनवरी 2014 का हमारा परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.366/03.10.42/2013-14 तथा 23 सितम्बर 2014 तक जारी 18वां अद्यतन टिप्पण पर 20 अक्तूबर 2014 का परिपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.412/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें। 2. यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय (एमईए), यूएनपी प्रभाग द्वारा अनुबंध में दिए गए ब्योरे के अनुसार अलकायदा प्रतिबंध सूची में संस्थाओं के परिवर्तन 2014 का 1ला से 6वां अद्यतन और प्रतिबंध सूची (प्रतिलिपि संलग्न) में एक संस्था का नाम हटाये जाने के संबंध में 28 अक्तूबर 2014 का 19वां अद्यतन अग्रेषित किया गया है। प्रेस प्रकाशनियां जिसमें सूची की प्रसांगिक परिवर्तनो की घोषणा की गई है वह समिति की वेबसाइट के निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की अद्यतित सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: 3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। भवदीया, (सिन्धु पंचोली) संलग्न: यथोपरि।
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