यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/541 06 अप्रैल2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प (यूएनएससीआर) 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उक्त विषय पर 17 मार्च 2015 का हमारे परिपत्र गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.023/03.10.42/2014-15 का अवलोकन करें जिसमें अलकायदा प्रतिबंध सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) के संबंध में 11 फरवरी 2015 और 19 फरवरी 2015 का 4था अद्यतन जारी किया गया था। 2. यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने हमें दिनांक 13 मार्च 2015 का पाँचवा अद्यतन टिप्पण भेजा है जो प्रतिबंध सूची में चार व्यक्तियों/ संस्थाओं के नाम शामिल करने से संबंधित है (प्रतिलिपि संलग्न)। 13 मार्च 2015 के पाँचवे अद्यतन टिप्पण से संबंधित प्रेस प्रकाशनी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है : अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की अद्यतित सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: 3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 4. प्रेस प्रकाशनी का लिंक जिसमें सूची में प्रसांगिक परिवर्तनों के संबंध में घोषणा की गई है वह समिति के निम्नलिखित यूआरएल पर पोस्ट किया गया है: भवदीया, (सिन्धु पंचोली) |