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यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999)/ 1989 (2011) समिति  की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ एवं समेकित सूची को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

आरबीआई/2012-13/518
शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी) परि.सं. 52/14.01.062/2012-13

31 मई 2013

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 (1999)/ 1989 (2011) समिति  की ’अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ एवं समेकित सूची को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

कृपया उपर्युक्त विषय पर 4 अप्रैल 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) परि.सं.47/14.01.062/ 2012-13 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी डिविजन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित 15 जनवरी 2013, 5, 11, 22 & 25 फरवरी 2013 और 12, 14, 18, 19, 20 & 25  मार्च 2013 के टिप्पण की प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई है (प्रतिलिपियाँ संलग्न) जिनमें अल-कायदा से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 8 अप्रैल, 2013 के नोट वरबेल एससीए 2/13 (13) के साथ प्राप्त अल-कायदा से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से संबंधित समेकित सूची भी संलग्न की गयी है।

2. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है।

3. शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 16 नवंबर 2009 के परिपत्र शबैंवि. केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं. 21/12.05.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 16 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 7 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

5. उपर्युक्त समेकित सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट -
http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml
http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/AQList.pdf
पर उपलब्ध हैं।

6. अनुपालन अधिकारी/ प्रधान अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय

(पी के अरोड़ा)
महाप्रबंधक

अनुलग्नकः यथोक्त

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