यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतित करना - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतित करना - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)
आरबीआई/2013-14/404 06 दिसंबर 2013 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – यूएनएससीआर 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतित करना - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) कृपया उपर्युक्त विषय पर तेईसवां अद्यतित टिप्पण जारी कराते हुए प्रस्तुत 3 अक्तूबर 2013 के हमारे परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.26/14.01.062/2013-14 देखें । हमें उसके बाद यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित एक पीडीएफ दस्तावेज़ जिसमें वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही अर्थात् 1 जुलाई 2013 से 30 सितंबर 2013 की सूची में हुए सभी संशोधनों की समेकित सूची की हार्ड प्रति (प्रतिलिपि संलग्न) प्राप्त हुई है जिसमें “अलकायदा प्रतिबंध सूची” अर्थात् अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की सूची शामिल है और चौबीस से लेकर तीस तक के अद्यतित टिप्पण से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति की प्रतियां प्राप्त हुई हैं । 2. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित अनुसार व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची को अद्यतित करें और कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो । इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है । 3. शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 16 नवंबर 2009 के परिपत्र सं. शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि. सं. 21/12.05.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 4. जहां तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गई निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 16 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 7 में बताए गए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए । 5. सूची में घोषित किए गए संगत परिवर्तनों से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति के लिंक समिति के निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml 1267 समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में सूची से हटाए गए व्यक्तियों व संस्थाओं के नाम की सूचना तथा सूची से हटाए जाने से संबंधित अन्य सूचना समिति के निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml 6. अनुपालन अधिकारी /प्रधान अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें। भवदीया, (सेंटा जॉय) सं: यथोक्त |