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यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-A का कार्यान्वयन– यूएनएसआए 1988 (2011) का प्रतिबंध सूची' का अद्यतन

भारिबैं/2011-12/460
गैबैंपवि(नीप्र) कंपरि.सं: 262/03.10.42/2011-12

20 मार्च 2012

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/
अवशिष्ठ गैर बैंकिंग कंपनियां

महोदय

यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-A का कार्यान्वयन– यूएनएसआए 1988 (2011) का  प्रतिबंध सूची' का अद्यतन

कृपया 15 मार्च 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 260/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 5 जुलाई 2011, 18 जुलाई 2011, 29 जुलाई 2011, 16 अगस्त 2011, 4 अक्तूबर 2011, 29 नवम्बर 2011 तथा 6 जनवरी 2012 को '1988 प्रतिबंध सूची' में किये गये परिवर्तनों के संबंध में नोट जारी किया गया था, तालिबान से संबंधित व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची निम्नलिखित है:-

  1. दिनांक 5 जुलाई 2011 का नोट (अनुबंध I)
  2. दिनांक 18 जुलाई 2011 का नोट (अनुबंध II)
  3. दिनांक 29 जुलाई 2011 का नोट (अनुबंध III)
  4. दिनांक 16 अगस्त 2011 का नोट (अनुबंध IV)
  5. दिनांक 4 अक्तूबर 2011 का नोट (अनुबंध V)
  6. दिनांक 29 नवम्बर 2011 का नोट (अनुबंध VI)
  7. दिनांक 6 जनवरी 2012 का नोट (अनुबंध VII)

2. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है।

3. उक्त सूची का पूर्ण विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट -
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml पर उपलब्धहैं।

भवदीया,

(डॉ तुली राय)
उप महाप्रबंधक

संलग्न : यथोपरि।

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