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यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

आरबीआई/2011-12/582
शबैं‍वि‍.केंका.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं. 35 / 14.01.062 / 2011-12

30 मई 2012

मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988(2011) प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

कृपया 1 मार्च 2012 का हमारा परिपत्र शबैं‍वि‍.केंका. बीपीडी (पीसीबी) परि. सं.20 / 14.01.062/ 2011-12 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1988 समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित टिप्पणियां की निम्नानुसार प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई हैं (प्रतिलिपियाँ संलग्न) जिसमें ‘1988 प्रतिबंध सूची ’ अर्थात तालिबान से संबंधित व्यक्तियों की सूची  में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

  1. दिनांक 5 जुलाई 2011 का टिप्पण (अनुबंध I)
  2. दिनांक 18 जुलाई 2011 का टिप्पण (अनुबंध II)
  3. दिनांक 29 जुलाई 2011 का टिप्पण (अनुबंध III)
  4. दिनांक 16 अगस्त 2011 का टिप्पण (अनुबंध IV)
  5. दिनांक 4 अक्तूबर 2011 का टिप्पण (अनुबंध V)
  6. दिनांक 29 नवंबर 2011 का टिप्पण (अनुबंध VI)
  7. दिनांक 6 जनवरी 2012 का टिप्पण (अनुबंध VII)
  8. दिनांक 14 फरवरी 2012 का टिप्पण (अनुबंध VIII)

2. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है।

3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 16 नवंबर 2009 के परि‍पत्र शबैंवि‍‍. केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि सं. 21/ 12.05.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीएआदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 16 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 7 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

5. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय

(एम.नंदकुमार)
महाप्रबंधक

अनु. : यथोक्त

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