यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-A का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) तथा 1989 (2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' का अद्यतन - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-A का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) तथा 1989 (2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' का अद्यतन
भारिबैं/2011-12/459 20 मार्च 2012 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ महोदय , यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-A का कार्यान्वयन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) तथा 1989 (2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' का अद्यतन कृपया 15 मार्च 2012 का गैबैंपवि(नीप्र).कंपरि सं: 260/03.10.42/2011-12 का संदर्भ लें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा 5 अक्तूबर 2011, 17 अक्तूबर 2011, 30 नवम्बर 2011, 13 दिसम्बर 2011, 28 दिसम्बर 2011 तथा 30 दिसम्बर 2011 को 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' में किये गये परिवर्तनों के संबंध में नोट जारी किया गया था, अल कायदा से संबंधित व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची निम्नलिखित है:-
2. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 3. उक्त सूची का पूर्ण विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट - भवदीया, (डॉ तुली राय) संलग्न : यथोपरि। |