भारिबैं/2012-13/479 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं 11424/07.51.018/2012-13 22 अप्रैल 2013 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारी सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999)/1989(2011) समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया दिनांक 13 दिसम्बर 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.सं. 6083 /07.02.12/2012-13 देखें । हमें उसके पश्चात भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित अल-कायदा से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची में किये गये परिवर्तनों से संबन्धित दिनांक 15 जनवरी, 5, 11, 22, 25 फरवरी और 12, 14, 18, 19, 20 और 25 मार्च 2013 की ग्यारह अद्यतन टिप्पण की प्रतिलिपियाँ (प्रतिलिपियां संलग्न) प्राप्त हुई हैं | इसी क्रम में दिनांक 8 अप्रैल, 2013 के नोट वरबेल एससीए 2/13 (13) के साथ प्राप्त अल-कायदा से संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबंधित समेकित सूची भी संलग्न की गयी है। 2. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों / राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 3. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 05 नवंबर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. सं.39/03.05.33(ई)/2009-10 तथा 29 अक्तूबर 2009 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरएफ. एएमएल. बीसी. सं.34/07.40.00/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, उपर्युक्त परिपत्रों के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए । 5. उपर्युक्त सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml और http://www.un.org/sc/committiees/1267/pdf/AQList.pdf पर उपलब्ध हैं। 6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीया, (माधवी शर्मा) मुख्य महाप्रबंधक अनु: यथोक्त |