यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - अल-कायदा प्रतिबंध सूची का दिनांक 17 अगस्त 2015 का उन्नीसवाँ अपडेट और दिनांक 18 अगस्त 2015 का बीसवाँ अपडेट - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - अल-कायदा प्रतिबंध सूची का दिनांक 17 अगस्त 2015 का उन्नीसवाँ अपडेट और दिनांक 18 अगस्त 2015 का बीसवाँ अपडेट
भारिबैं/2015-16/159 24 अगस्त, 2015 अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय / महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - अल-कायदा प्रतिबंध सूची का दिनांक 17 अगस्त 2015 का उन्नीसवाँ अपडेट और दिनांक 18 अगस्त 2015 का बीसवाँ अपडेट कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 22 जुलाई, 2015 का हमारा परिपत्र बैंविवि.एएमएल.सं.1223/14.06.001/2015-16 देखें जिसके द्वारा यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ पर दिनांक 20 जुलाई, 2015 का सत्रहवाँ और अठारहवाँ अद्यतन टिप्पण जारी किया गया है, और दिनांक 14 अगस्त 2015 का दूसरा परिपत्र बैंविवि.एएमएल.सं.2409/14.06.001/2015-16 जो 6 अगस्त 2015 के अद्यतन टिप्पण से संबन्धित है। 2. यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने हमें दिनांक 17 अगस्त, 2015 का प्रतिबंध सूची की दो प्रविष्टियों के संशोधन से संबंधित उन्नीसवां अपडेट और एक व्यक्ति का नाम हटाने से संबंधित बीसवाँ अद्यतन टिप्पण भेजे है (प्रतिलिपियां संलग्न)। इन अद्यतन टिप्पणों से संबंधित प्रेस प्रकाशनी निम्नलिखित लिंक उन्नीसवां अपडेट- http://www.un.org/press/en/2015/sc12009.doc.htm और बीसवां अपडेट- http://www.un.org/press/en/2015/sc12013.doc.htm पर उपलब्ध है। अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की अद्यतित सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: http://www.un.org/sc/committees/1267/1267.pdf 3. विनियमित संस्थाओं (आरई) से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची को अद्यतित करें। कोई नया खाता खोलने के पहले वे यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 4. विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 17 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 5. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 17 सितंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में बताए गए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 6. सूची में किए गए परिवर्तनों से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति का लिंक समिति की वेबसाइट के निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध कराया गया है : http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml भवदीय, (थॉमस मैथ्यू) अनुलग्नक : यथोक्त |