यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- अल-कायदा तथा तालिबान प्रतिबंध सूची के अपडेट - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- अल-कायदा तथा तालिबान प्रतिबंध सूची के अपडेट
भारिबैं/2015-16/235 18 नवंबर, 2015 अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - अल-कायदा तथा तालिबान प्रतिबंध सूची के अपडेट कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 7 अक्तूबर, 2015 का हमारा परिपत्र बैंविवि. एएमएल. सं. 4897/14.06.001/2015-16 देखें जिसके द्वारा यूएनएससीआर 1267(1999)/1989(2011) समिति की ‘अल-कायदा प्रतिबंध सूची’ पर दिनांक 30 सितंबर, 2015 की प्रेस प्रकाशनी सं. 12066 तथा दिनांक 2 अक्तूबर, 2015 की प्रेस प्रकाशनी सं. 12067 द्वारा प्रस्तुत अद्यतन टिप्पणियाँ जारी किया गया है, और हमारा दिनांक 7 अप्रैल 2015 का परिपत्र बैंविवि. एएमएल. सं. 14900/14.06.001/2014-15 देखें जिसके द्वारा यूएनएससीआर 1988 समिति की ‘तालिबान प्रतिबंध सूची’ पर दिनांक 27 मार्च, 2015 की प्रेस प्रकाशनी द्वारा प्रस्तुत अद्यतन टिप्पण जारी किया गया है। 2. यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने हमें दिनांक 14 अक्तूबर, 2015 की प्रेस प्रकाशनी सं. 12082, दिनांक 26 अक्तूबर, 2015 की प्रेस प्रकाशनी सं. 12097 और दिनांक 12 नवंबर, 2015 की प्रेस प्रकाशनी सं. 12118 जो अल-कायदा प्रतिबंध सूची में परिवर्तन करने या सूचि से नाम निकालने से संबंधित है, और दिनांक 2 नवंबर, 2015 की प्रेस प्रकाशनी सं. 12104 जो तालिबान प्रतिबंध सूची में नाम शामिल करने से संबंधित है, भेजे हैं (प्रतिलिपियां संलग्न)। इन अद्यतन टिप्पण से संबंधित प्रेस प्रकाशनी निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: 3. अलकायदा से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की अद्यतित सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: और तालिबान से संबद्ध व्यक्तियों व संस्थाओं की अद्यतित सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है : 4. विनियमित संस्थाओं (आरई) से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची को अद्यतित करें। कोई नया खाता खोलने के पहले वे यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, विनियमित संस्थाओं को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है। 5. विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 17 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें। 6. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 17 सितंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में बताए गए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 7. सूची में किए गए परिवर्तनों से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति का लिंक समिति की वेबसाइट के निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध कराया गया है : भवदीय, (थॉमस मैथ्यू) |