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विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए),1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण

भा.रि.बैं/2019-20/65
बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं16/14.06.001/2019-20

19 सितंबर 2019

सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ

महोदय/महोदया,

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए),1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण

कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 अगस्त 2019 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए जिसके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।

2. इस संबंध में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने तीन प्रेस विज्ञप्तियां (i) एससी 13914 दिनांक 09 अगस्त, 2019 (ii) एससी 13918 दिनांक 14 अगस्त, 2019 और (iii) एससी 13924 दिनांक 20 अगस्त, 2019 अग्रेषित की हैं, जो यूएनएससी द्वारा आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा को प्रतिबंध सूची में जोड़ने /संशोधित करने से संबंधित हैं।

उपर्युक्त प्रेस विज्ञप्तियां निम्नलिखित पर उपलब्ध हैं:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases

3. उक्त को देखते हुए, विनियमित इकाईयों को सूचित किया जाता है कि यूएपीए से संबंधित पूर्वोक्त अनुदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि यूएनएससी द्वारा परिचालित आतंकवाद से जुड़े होने के संदेह वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में शामिल किसी व्यक्ति और संस्थाओं के नाम पर उनके यहाँ कोई खाता नहीं है।

भवदीय

(डॉ. एस.के. कर)
मुख्य महाप्रबंधक

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