यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगों (डीआरसी) की 1533 प्रतिबंध सूची में एक नई प्रविष्टि शामिल करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगों (डीआरसी) की 1533 प्रतिबंध सूची में एक नई प्रविष्टि शामिल करना
भारिबैंक/2019-20/161 फरवरी 18, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए,1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगों (डीआरसी) की 1533 प्रतिबंध कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।” साथ ही मास्टर निदेश की धारा 53 के अनुसार विनियमित संस्थाएं (आरई) किसी अन्य क्षेत्रों/संस्थाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिचालित अन्य यूएनएससी संकल्प को भी ध्यान में रखेंगे। 2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने यूएनएससी द्वारा जारी दिनांक 06 फरवरी 2020 की प्रेस विज्ञप्ति “एससी/14101 (नोट एससीए/1/20(07)” अग्रेषित की है, जो प्रतिबंध सूची में एक प्रविष्टि [सीडीआई.036; यूगांडन मूल का सेका बालुकू] जोड़ने से संबंधित है। सूची में प्रविष्टि जोड़ने से संबंधित यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/press-releases 3. अद्यतन प्रतिबंध सूची निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials प्रतिबंध उपाय और छूट के विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533 4. उक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि यूएपीए से संबंधित पूर्वोक्त अनुदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि यूएनएससी द्वारा परिचालित आतंकवाद से जुड़े होने के संदेह वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में शामिल किसी व्यक्ति और संस्थाओं के नाम पर उनके यहाँ कोई खाता नहीं है। भवदीय (डॉ. एस.के. कर) |