यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1267 सूची में तीन संस्थाओं को जोड़ना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1267 सूची में तीन संस्थाओं को जोड़ना
आरबीआई/2019-20/169 मार्च 06, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन – 1267 सूची में तीन संस्थाओं को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।” 2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना अग्रेषित की है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) समिति द्वारा आईएसआईएल (दाएश), अल- कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के बारे में संकल्प 1267(1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के बाद स्थापित की गई है: यूएनएससी 1267/1989 की आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में तीन संस्थाओं [क्यू डीई 164: जमाह अनशरूत दौला; क्यू डीई 165: इस्लामिक स्टेट इन इराक़ एंड द लेवान्त – लीबिया और क्यू डीई 166: इस्लामिक स्टेट इन इराक़ एंड द लेवान्त – यमन] को जोड़ने के संबंध में दिनांक 06 मार्च 2020 का नोट एससीए/2/20 (06) सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases 3. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित पर उपलब्ध हैं: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list 4. उक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि यूएपीए से संबंधित पूर्वोक्त अनुदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि यूएनएससी द्वारा परिचालित आतंकवाद से जुड़े होने के संदेह वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में शामिल किसी व्यक्ति और संस्थाओं के नाम पर उनके यहाँ कोई खाता नहीं है। भवदीय (डॉ. एस. के. कर) |