यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना
भारिबैं/2019-20/252 08 जून, 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना- एक व्यक्ति को जोड़ना कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।” 2. इस संबंध में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) समिति, जिसका गठन आइएसआइएल (दाएश), अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के संबंध में संकल्प 1267(1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के बाद किया गया था, द्वारा जारी निम्नलिखित अधिसूचना (प्रेस रिलीज) भेजी है, जो यूएनएससी संकल्प 2368 (2017) के पैरा 1 में दिए गए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII द्वारा मान्य किए गए आस्ति फ्रीज़ करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में परिवर्तन से संबंधित है। दिनांक 21 मई 2020 का नोट एससी/ 14195, जो एक इराकी व्यक्ति को जोड़ने से संबंधित है। [क्यूडीआई.426 नाम: 1: अमीर 2: मुहम्मद सईद 3:अब्दल-रहमान 4: अल-मावला] यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल- कायदा प्रतिबंध सूची मे। सूची में संशोधन से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति(यां) निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: 3. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: 4. गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार, किसी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा प्राप्त सूची से हटाने संबंधी किसी भी अनुरोध को इलेक्ट्रोनिक रूप में संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को भेज दिया जाए। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से नाम हटाए जाने की मांग रखने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम और संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल द्वारा नियुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष ओम्बड्सपर्सन के पास अपना अनुरोध दे सकते हैं। अधिक विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: 5. उक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त यूएनएससी सूचना को नोट करें और इसका सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय (डॉ. एस.के. कर) |