यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना
भा.रि.बैंक/2023-24/34 05 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: एक प्रविष्टि जोड़ना कृपया 25 फ़रवरी 2016 को पारित “अपने ग्राहक को जानिए” (दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित), के हमारे मास्टर निर्देश की धारा 51 पर ध्यान दें।, यथानिर्धिष्ट धारा के अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।” 2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए) नेदिनांक 02 जून 2023 को जारी यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति संख्या एससी /15307 के संधर्भ में दिशानिर्देश जारी किया है।, 02 जून 2023 को जारी यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति संख्या एससी /15307 के अनुसार सुरक्षा परिषद समिति द्वारा आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबन्धित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसरण में नीचे निर्दिष्ट प्रविष्टि को सुरक्षा परिषद संकल्प 2610(2021) के पैरा 1 में निर्दिष्ट और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाए गए आस्तियां फ्रीज़ करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की अपनी आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। A. Individuals QDi.223 Name: 1: MERAI 2: ABDEFATTAH 3: KHALIL 4: ZOGHBI 3. संकल्प 2610 (2021) के अनुच्छेद 58 के अनुसार, समिति द्वारा अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित URL पर उपर्युक्त प्रविष्टियों को सूचीबद्ध करने के कारणों के विवरणात्मक सारांश को उपलब्ध कराया गया है: 4. उपर्युक्त से संबन्धित प्रेस विज्ञप्ति https://press.un.org/en/2023/sc15307.doc.htm. पर देखी जा सकती है। इसके अलावा, सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases 5. प्रतिबंध उपायों और छूटों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information 6. उपर्युक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे “अपने ग्राहक को जानिए” पर हमारे मास्टर निर्देश (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 51 अनुसार उचित कार्रवाई करें और पूर्वोक्त मास्टर निर्देश के साथ अनुबंधित दिनांक 02 फरवरी 2021 (15 मार्च 2023 को संशोधित) के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करें। 7. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials 8. इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुदेशों के अनुसार, किसी भी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा असूचीयन (डीलिस्टिंग) के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध को विचार के लिए संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा मंजूरी सूची से हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम या संस्थाएं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल को असूचीयन के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त किया गया है। अधिक विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं: 9. विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी संप्रेषणों पर ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अनुपालना सुनिश्चित करें। भवदीय, (सन्तोष कुमार पाणिग्राही) |