यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन) - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन)
आरबीआई/2022-2023/172 03 फरवरी 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची (29 प्रविष्टियों में संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।” 2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2023 को जारी यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति संख्या एससी/15190 सूचित किया है, जिसमें सुरक्षा परिषद समिति द्वारा आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबन्धित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसरण में अनुलग्नक में उल्लिखित प्रविष्टियों को सुरक्षा परिषद संकल्प 2610 (2021) के पैरा 1 में निर्दिष्ट और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाए गए आस्तियां फ्रीज़ करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की अपनी आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। 3. सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases 4. प्रतिबंध उपायों और छूटों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information 5. उपर्युक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश, समय-समय पर यथा संशोधित, की धारा 51, 52 और 53 के अनुसार उचित कार्रवाई करें और पूर्वोक्त मास्टर निदेश के साथ अनुबंधित दिनांक 02 फरवरी 2021 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करें। 6. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials 7. इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुदेशों के अनुसार, किसी भी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा असूचीयन (डीलिस्टिंग) के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध को विचार के लिए संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा मंजूरी सूची से हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम या संस्थाएं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल को असूचीयन के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त किया गया है। अधिक विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application 8. आरई को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी के संप्रेषणों पर ध्यान दें और इनका सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय (हर्ष कुमार गौतम) |