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यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: तीन प्रविष्टियों का विलोपन

भारिबैं/2021-22/152
विवि.एएमएल.आरइसी.82/14.06.001/2021-22

18 जनवरी 2022

सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ

महोदया/ महोदय,

यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: तीन प्रविष्टियों का विलोपन

कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”

2. इस संबंध में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) समिति, जिसका गठन आइएसआइएल (दाएश), अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के संबंध में संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के बाद किया गया था, द्वारा जारी दिनांक 17 जनवरी 2022 की निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्ति भेजी है, जो यूएनएससी संकल्प 2368 (2017) के पैरा 1 में दिए गए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII द्वारा मान्य किए गए आस्ति फ्रीज़ करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में परिवर्तन से संबंधित है।

संदर्भ एससी/14767 दिनांक 17 जनवरी 2022 3 प्रविष्टियों को हटाने के संबंध में [क्यूडीई.071 नाम: अल हरमाइन इस्लामिक फ़ाउंडेशन ए.के.ए.: ए) वज़ीर बी) वज़ीर एफ.के.ए.: ना पता: ए) (64 पोटुरमहला, त्रावनिक, बोस्निया एंड हर्ज़गोविना) बी) साराजेवो, बोस्निया एंड हर्ज़गोविना
क्यूडीई.072 नाम: अल हरमाइन इस्लामिक फ़ाउंडेशन (सोमालिया) ए.के.ए.: ना एफ.के.ए.: ना पता: सोमालिया
क्यूडीई.103 नाम: अल हरमाइन फ़ाउंडेशन (इंडोनेशिया) ए.के.ए.: यायासन अल-मनाहील-इंडोनेशिया एफ.के.ए.: ना पता: (जालन लौट सुअलवेसी ब्लॉक डआईई/4, कवलिंग अंगकटन लौट डूरेन सवित, जकार्ता तिमुर 13440 इंडोनेशिया (लिस्टिंग के समय); फोन: 021-86611265 और 021-86611266; फ़ैक्स.: 021-8620174)] यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में।

सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases

3. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials

4. प्रतिबंध के उपाय और छूट का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information

5. गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार, किसी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा प्राप्त सूची से हटाने संबंधी किसी भी अनुरोध को इलेक्ट्रोनिक रूप में संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को भेज दिया जाए। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से नाम हटाए जाने की मांग रखने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम और संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल द्वारा नियुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल के पास अपना अनुरोध दे सकते हैं। अधिक विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application

6. उक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त यूएनएससी सूचना को नोट करें और इसका सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases

भवदीय

(विवेक श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक

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