यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना
भारिबै/2023-24/35 06 जून 2023 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51ए का कार्यान्वयन : यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना : प्रतिबंध सूची से 02 प्रविष्टियों को हटाना कृपया 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश ‘अपने ग्राहक को जानिए’, जो दिनांक 04 मई 2023 को यथासंशोधित हुआ था, की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता न हो, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।” 2. इस संबंध में, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) ने 05 जून 2023 को यूएनएससी की प्रेस विज्ञप्ति एससी/15309 के बारे में सूचित किया है, जिसमें आईएसआईएल (दाएश), अल कायदा और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबंधित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसार सुरक्षा परिषद समिति ने, सुरक्षा परिषद संकल्प 1904 (2009) और इन डी-लिस्टिंग संबंधी अनुरोधों पर लोकपाल की व्यापक रिपोर्ट के अनुसार स्थापित लोकपाल के कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत इन नामों के लिए डी-लिस्टिंग अनुरोधों पर विचार करने के बाद आईएसआईएल (दा'एश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से नीचे उल्लिखित प्रविष्टियों को हटा दिया। इसलिए, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2610 (2021) के पैरा 1 में निर्धारित और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाई गई आस्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध अब नीचे दिए गए नामों पर लागू नहीं होते हैं: A. Individuals QDi.379 Name: 1: ABD AL-AZIZ 2: ADAY 3: ZIMIN 4: AL-FADHIL QDi.381 Name: 1: HAMAD 2: AWAD 3: DAHI SARHAN 4: AL-SHAMMARI 3. उपर्युक्त से संबन्धित प्रेस विज्ञप्ति https://press.un.org/en/2023/sc15309.doc.htm. पर देखी जा सकती है। इसके अलावा, सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases 4. प्रतिबंध उपायों और छूटों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information 5. उपर्युक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे ‘अपने ग्राहक को जानिए' 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश, समय-समय पर यथा संशोधित, की धारा 51 के अनुसार उचित कार्रवाई करें और पूर्वोक्त मास्टर निदेश के साथ अनुबंधित दिनांक 02 फरवरी 2021 (15 मार्च 2023 को संशोधित) के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करें। 6. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: 7. इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुदेशों के अनुसार, किसी भी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा असूचीयन (डीलिस्टिंग) के लिए प्राप्त किसी भी अनुरोध को विचार के लिए संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा मंजूरी सूची से हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम या संस्थाएं एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल को असूचीयन के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त किया गया है। अधिक विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं: 8. विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी संप्रेषणों पर ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय (सन्तोष कुमार पाणिग्राही) |