यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सूची को अद्यतन करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सूची को अद्यतन करना
भारिबैं/2020-21/25 21 अगस्त 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ महोदय/ महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 9 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।” साथ ही इस मास्टर निदेश की धारा 53 के अनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य क्षेत्राधिकारों/ संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर परिचालित अन्य यूएनएससी संकल्पों को भी आरई द्वारा नोट किया जाए। 2. इस संबंध में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने दिनांक 19 अगस्त 2020 की संशोधन संबंधी अधिसूचना भेजी है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) समिति, (जिसका गठन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के संबंध में संकल्प 1533(2004) के बाद किया गया था) द्वारा डीआरसी की प्रतिबंध सूची में दो व्यक्तियों और तीन संस्थाओं के बारे में है।
3. गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार, किसी बैंक, स्टॉक एक्स्चेंज/ डिपोजिटरी,सेबी द्वारा विनियमित मध्यस्थ और बीमा कंपनियों द्वारा प्राप्त सूची से हटाने संबंधी किसी भी अनुरोध को इलेक्ट्रोनिक रूप में संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को भेज दिया जाए। सुरक्षा परिषद की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो प्रतिबंध सूची से नाम हटाए जाने की मांग रखने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम और संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल द्वारा नियुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष ओम्बड्सपर्सन के पास अपना अनुरोध दे सकते हैं। अधिक विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: 4. उक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त यूएनएससी सूचना को नोट करें और इसका सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें। भवदीय (डॉ. एस.के. कर) |