विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए),1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए),1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण
भारिबैं/2019-20/149 22 जनवरी 2020 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ महोदय/महोदया, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए),1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।” 2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने यूएनएससी द्वारा जारी दिनांक 14 जनवरी 2020 की प्रेस विज्ञप्ति एससी/14078 अग्रेषित की है, जिसका शीर्षक "सुरक्षा परिषद आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति ने अपनी प्रतिबंध सूची में 85 प्रविष्टियाँ संशोधित की" है। उपर्युक्त प्रेस विज्ञप्तियां निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases 3. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials 4. उक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि यूएपीए से संबंधित पूर्वोक्त अनुदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि यूएनएससी द्वारा परिचालित आतंकवाद से जुड़े होने के संदेह वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में शामिल किसी व्यक्ति और संस्थाओं के नाम पर उनके यहाँ कोई खाता नहीं है। भवदीय (डॉ. एस.के. कर) |