नामित बैंकों/एजेंसियों/एंटिटीज़ द्वारा स्वर्ण का आयात - आरबीआई - Reserve Bank of India
नामित बैंकों/एजेंसियों/एंटिटीज़ द्वारा स्वर्ण का आयात
भारिबैंक/2013-14/423 31 दिसंबर 2013 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी हैं/ महोदया/महोदय, नामित बैंकों/एजेंसियों/एंटिटीज़ द्वारा स्वर्ण का आयात प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान उल्लिखित विषय पर रिज़र्व बैंक के 14 अगस्त 2013 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 25 और 11 नवंबर 2013 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 73 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक को अपरिष्कृत स्वर्ण (Gold dore) के आयात के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। इन अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए और भारत सरकार के परामर्श से, यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाएं जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे:
3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं। भवदीय, (सी.डी.श्रीनिवासन) |