गैर मुद्रा तिजोरी शाखाओं को प्रदान की जानेवाली सेवाओं में सुधार हेतु प्रोत्साहन - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर मुद्रा तिजोरी शाखाओं को प्रदान की जानेवाली सेवाओं में सुधार हेतु प्रोत्साहन
आरबीआई/2018-19/186 मई 23, 2019 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रिय महोदय / महोदया, गैर मुद्रा तिजोरी शाखाओं को प्रदान की जानेवाली सेवाओं में सुधार हेतु प्रोत्साहन कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 21 जनवरी 2016 के परिपत्र आरबीआई/2015-16/293 डीसीएम (एनपीडी) सं. 2564/09.40.02/2015-16 का संदर्भ लें । बड़ी आधुनिक मुद्रा तिजोरियों को गैर मुद्रा तिजोरी शाखाओं द्वारा नकदी जमा पर लगाए जाने वाले सेवा शुल्क को वर्तमान दर 100 पीस के प्रति पैकेट पर रु. 5/- से बढ़ाकर उच्च दर, जो अधिकतम रु. 8/- प्रति पैकेट होगी, करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है | इस उद्देश्य हेतु, केवल वही मुद्रा तिजोरी बड़ी आधुनिक मुद्रा तिजोरी के रूप में वर्गीकृत होने हेतु पात्र होगी जो दिनांक 08 अप्रैल 2019 के हमारे परिपत्र आरबीआई/2018-19/166 डीसीएम (सीसी) सं. 2482/03.39.01/2018-19 में उल्लिखित मुद्रा तिजोरी हेतु न्यूनतम मानदण्डों को पूरा करती हो । 2. इस वर्गीकरण हेतु बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों, जिसके क्षेत्राधिकार में मुद्रा तिजोरी स्थित है, से संपर्क कर सकते हैं । संबन्धित निर्गम कार्यालय द्वारा इस प्रकार का वर्गीकरण करने के पश्चात ही बढ़ी हुई दरों को प्रभारित किया जा सकता है । इस प्रकार की बड़ी आधुनिक मुद्रा तिजोरियों से सम्बद्ध गैर मुद्रा तिजोरी बैंक शाखाओं को बढ़ी हुई दरों की प्रासंगिकता के बारे में कम से कम 15 दिन पहले सूचित किया जाए। भवदीय (संजय कुमार) |