अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी [सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)]
महोदय / महोदया,
कृषि हेतु सीधे वित्तपोषण के अंतर्गत केसीसी के अंतर्गत ऋण समावेशन
कृपया प्राथमिकता क्षेत्र को उधार पर दिनांक 1 जुलाई 2011 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. केका. प्लान. बीसी.सं. 10/04.09.01/2011-12 के पैरा 1.1.3 देखें जिसके अनुसार कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए उत्पादन और निवेश अपेक्षाएं वित्तपोषित करने हेतु कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋणों को, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को सीधे वित्त के रूप में माना जाएगा।
2. चूंकि किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण मुख्यतः कृषि प्रयोजनों हेतु है, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र को उधार के अंतर्गत कृषि हेतु सीधे वित्त के रूप में माना जाए।
भवदीया
(दीपाली पन्त जोशी) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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