कृषि हेतु सीधे वित्तपोषण के अंतर्गत केसीसी के अंतर्गत ऋण समावेशन - आरबीआई - Reserve Bank of India
कृषि हेतु सीधे वित्तपोषण के अंतर्गत केसीसी के अंतर्गत ऋण समावेशन
आरबीआई / 2011-12 / 224 18 अक्तूबर 2011 अध्यक्ष महोदय / महोदया, कृषि हेतु सीधे वित्तपोषण के अंतर्गत केसीसी कृपया प्राथमिकता क्षेत्र को उधार पर दिनांक 22 अगस्त 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.सं. आरआरबी.बीसी. 20/03.05.33/2007-08 का पैरा 1.1.3 देखें जिसके अनुसार कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए उत्पादन और निवेश अपेक्षाएं वित्तपोषित करने हेतु कार्यशील पूंजी और मीयादी ऋणों को, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कृषि को सीधे वित्त के रूप में माना जाएगा। 2. चूंकि किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण मुख्यतः कृषि प्रयोजनों हेतु है, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र को उधार के अंतर्गत कृषि हेतु सीधे वित्त के रूप में माना जाए। 3. कृपया परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय ( सी.डी.श्रीनिवासन ) |