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असेट प्रकाशक

79030407

भारत के बाहर भारतीय प्रत्यक्ष निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
केद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 23

19 फरवरी 2002

प्रति

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

प्रिय महोदय, /महोदया

भारत के बाहर भारतीय प्रत्यक्ष निवेश

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान रिज़र्व बैंक की 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 19/आरबी 2000 द्वारा अधिसूचित और समय समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. अध्रासूचना के विनियम 6 के अनुसार, भारतीय पार्टियों को भारत के बाहर के संयुक्त उद्यम (जेवी) या पूर्व स्वामित्ववाली अनुषंगी कंपनी (डब्ल्यूओएस) में प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है बशर्ते कि उसमें निर्दिष्ट शर्तो का अनुपालन किया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विनियम 6 के अंतर्गत सामान्य अनुमति में निवेश प्रस्तपव, जो विदेश में किसी धारक कंपनी अथवा किसी विश्रष प्रयोजन माध्यम (Special purpose vehicle) पर विचार करता है, जो आगे चलकर परिचालन ईकाईयों के रुप में एक या अधिक अनुप्रवाही अनुषंगी कंपनियाँ स्थापित होगे, शामिल नही है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारियों को यह सूचित किया जाता हैकि किसी टू-गियर संरचना के जरिए विदेशी टनिवेश प्रस्तावों को उक्त स्पष्टित के अनुसार रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

3. विनियम 6 के उप-विनियम (2) के खंड़ (v) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक की सावधानी सेची में शामिल भारतीय पार्टियाँ स्वचलित मार्ग के अंतर्गत विदेशी निवेश करने के लिए पात्र नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रतिबंध भारतीय पार्टीयाँ के लिए भी लागू है जो भारत मे बैंकिग प्रणाली के लिए बाकरदार है और उनके नाम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित/परिचालित चूककर्ताओं की सूची में है। प्राधिकृत व्यापारी स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विप्रेषणों की अनुमति देते समय इस बात से वे संतुष्ट हो कि निवेश करने के लिए प्रस्ताव करनेवाली भारतीय पार्टी चूककर्ता सूची में शामिल नहीं है। भारतीय पार्टी जिनका नाम चूककर्ता सूची में शामिल है उन्हे निवेश के लिए पूर्व अनुमोदन हेतु रिज़र्व बैंक को आवेदन करने के लिए सूचित करे।

4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराये।

5. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन जारी किए गए है।

भवदीय

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

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