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व्यक्तिगत आवास ऋण - सीमा में वृद्धि

आरबीआई/2022-23/68
विवि.सीआरई.आरईसी.42/09.22.010/2022-23

08 जून 2022

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

व्यक्तिगत आवास ऋण - सीमा में वृद्धि

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 31 अक्तूबर 2011 का परिपत्र यूबीडी.बीपीडी.(पीसीबी) परिपत्र सं.7/09.22.010/2011-12 देखें।

2. विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (पैरा 1 - उद्धरण संलग्न) में घोषित किए गए अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किसी व्यक्तिगत उधारकर्ता को स्वीकृत किए गए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमाओं को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

बैंक की श्रेणी मौजूदा सीमा*
(प्रति व्यक्तिगत उधारकर्ता)
संशोधित सीमा*
(प्रति व्यक्तिगत उधारकर्ता)
(क) टियर I यूसीबी 30 लाख 60 लाख
(ख) टियर II यूसीबी 70 लाख 140 लाख
*निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के अधीन

3. इस विषय पर अन्य सभी मौजूदा अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। उपरोक्त अनुदेश इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक


08 जून 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य से उद्धरण

1. सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण - सीमा में वृद्धि

वर्तमान दिशानिर्देश व्यक्तिगत आवास ऋण की राशि पर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करते हैं जो प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी), और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी - राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों) द्वारा उनके ग्राहकों को प्रदान की जा सकती हैं। इन सीमाओं को पिछली बार यूसीबी के लिए वर्ष 2011 में और आरसीबी के लिए वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था। पिछली बार सीमा को संशोधित करने के बाद से आवास की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण पर मौजूदा सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, टियर I/ टियर II शहरी सहकारी बैंकों की सीमा क्रमश: 30 लाख/70 लाख से 60 लाख/140 लाख तक संशोधित मानी जाएगी। आरसीबी के संबंध में, निर्धारित निवल मालियत 100 करोड़ से कम वाले आरसीबी के लिए सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी जाएगी; और अन्य आरसीबी के लिए यह 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख तक की जाएगी। विस्तृत परिपत्र अलग से जारी किया जाएगा।

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