RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

पृष्ठ
भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

136926991

वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना

भारिबैं/2020-21/56
विवि.सं.बीपी.बीसी.24/08.12.015/2020-21

अक्तूबर 16, 2020

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंक सहित,
स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर)

महोदय/महोदया

वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम भार को तर्कसंगत बनाना

कृपया 9 अक्तूबर 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 6 का संदर्भ लें, जो वैयक्तिक आवास ऋण पर जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित है।

2. दिनांक 7 जून 2017 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.72/08.12.015/2016-17 के अनुसार, व्यक्तिगत आवास ऋण की श्रेणी में आनेवाले आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूतिकृत दावों पर पूंजी प्रभार के लिए ऋण के आकार और ऋण- मूल्य अनुपात (एलटीवी) के आधार पर विभेदित जोखिम भार लगाया जाता है।

3. एक प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में, जोखिम भार को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है, चाहे राशि जो भी हो। इस परिपत्र की तारीख को या इसके बाद से लेकर 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत किए जाने वाले सभी नए वैयक्तिक आवास ऋणों के लिए जोखिम भार इस प्रकार होगा:

एलटीवी अनुपात (%) जोखिम भार (%)
≤ 80 35
> 80 and ≤ 90 50

4. ऐसे सभी ऋणों पर 0.25% मानक आस्ति प्रावधान की आवश्यकता लागू रहेगी।

5. इस परिपत्र की तारीख से पहले स्वीकृत सभी ऋणों के लिए एलटीवी अनुपात, जोखिम भार और मानक आस्ति प्रावधान 7 जून, 2017 के परिपत्र में निर्धारित किए गए अनुसार रहेंगे।

6. 7 जून 2017 के परिपत्र के अनुसार लागू अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

हमारा ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें

RbiWasItHelpfulUtility

पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:

क्या यह पेज उपयोगी था?