वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम- भार और ऋण से मूल्य अनुपात (एलटीवी) को तर्कसंगत बनाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम- भार और ऋण से मूल्य अनुपात (एलटीवी) को तर्कसंगत बनाना
आरबीआई/2016-17/317 7 जून 2017 सभी वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया वैयक्तिक आवास ऋण: जोखिम- भार और ऋण से मूल्य अनुपात (एलटीवी) को तर्कसंगत बनाना कृपया आज घोषित किए गए वर्ष 2017-18 के हमारे द्वितीय द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य का संदर्भ लें। 2. एक प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में, इस परिपत्र की तारीख को या इसके बाद मंजूर वैयक्तिक आवास ऋणों के लिए ऋण से मूल्य अनुपात (एलटीवी), जोखिम भार और मानक आस्ति प्रावधानीकरण दर निम्नलिखित होगी:
3. उपर्युक्त विषय पर 8 अक्तूबर 2015 के हमारे परिपत्र बैविवि.बीपी.बीसी.सं.44/08.12.015/2015-16 में निर्धारित किए गए ऋण से मूल्य अनुपात (एलटीवी अनुपात), जोखिम भार और मानक आस्ति प्रावधान 6 जून 2017 तक मंजूर ऋणों पर लागू होते रहेंगे। 4. उपर्युक्त परिपत्र में दिए गए अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। भवदीय, (एस एस बारिक) |