व्यक्तिगत आवास ऋण - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित सीमाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
व्यक्तिगत आवास ऋण - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित सीमाएं
आरबीआई/2022-23/159 30 दिसंबर, 2022 सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, महोदया / महोदय व्यक्तिगत आवास ऋण - चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे के तहत संशोधित सीमाएं कृपया दिनांक 1 दिसंबर 2022 के परिपत्र विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23 का संदर्भ लें जिसके अनुसार विनियामकीय उद्देश्यों के लिए यूसीबी का चार स्तरों में वर्गीकरण किया गया है। 2. दिनांक 8 जून 2022 के परिपत्र विवि.सीआरई.आरईसी.42/09.22.010/2022-23 के अनुसार व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा टियर-I यूसीबी के लिए ₹60 लाख और टियर-II यूसीबी के लिए ₹140 लाख निर्धारित की गई है। संशोधित विनियामकीय ढांचे के तहत यूसीबी का चार स्तरों में वर्गीकरण करने के फलस्वरूप किसी व्यक्तिगत उधारकर्ता को यूसीबी द्वारा स्वीकृत किए गए आवास ऋण की सीमा टियर-I यूसीबी के लिए ₹60 लाख और टियर-2 से 4 में वर्गीकृत यूसीबी के लिए ₹140 लाख निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। पूर्वोक्त परिपत्र के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 3. इस परिपत्र के तहत निर्धारित सीमाएं इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी हैं। हालांकि, इस परिपत्र की तिथि से पहले मंजूर किए गए मौजूदा आवास ऋण, जो इस सीमा का उल्लंघन करते हो, को परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति होगी। भवदीय (मनोरंजन मिश्र) |