भारिबैं/ 2008-09/440 शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.61/09.18.201/2008-09 21 अप्रैल 2009 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्रथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय / महोदया, पूंजीगत निधि में वृद्धि करने वाले लिखत - शहरी सहकारी बैंक कृपया अधिमानी शेयर जारी करने के संबंध में 15 जुलाई 2008 के हमारे परिपत्र शबैंवि. पीसीबी. परि.सं.4/09.18.201/08-09 के साथ संलग्न अनुदेश देखें । 2. दिशानिर्देश (अनुबंध - 1) के पैरा (अ) 2.7(ख) तथा (ग) और पैरा (आ) 2.8.1(घ) और (ङ) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया है । अ. बेमीयादी गैर संचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस) पर दिशानिर्देश - अनुबंध I 2.7 लाभांश का भुगतान
(ख) लाभाश संचयी नहीं होना चाहिए अर्थात पर्याप्त लाभ उपलब्ध होने तथा सी आर ए आर नियामक न्यूनतम तक होने पर भी वर्ष में न दिया गया लाभांश आगामी वर्षों में नहीं दिया जाएगा। जब निर्धारित दर से कम दर पर लाभांश दिया जाता है, पर्याप्त लाभ उपलब्ध होने तथा सी आर ए आर नियामक न्यूनतम तक होने पर भी न दिया गया लाभांश आगामी वर्षों में नहीं दिया जाएगा ।
(ग) उपर्युक्त "क" मे दी गयी शर्तों के कारण लाभांश न दिए जाने की / निर्धारित दर से कम दर पर लाभांश दिए जाने की जानकारी जारीकर्ता बैंक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई को दें।
आ. बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी सी पी एस)/प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आर एन सी पी एस )/प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर (आर सी पी एस) पर दिशानिर्देश 2.8 कूपन का भुगतान
(घ) बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर / प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर के मामले में भुगतान न किया गया / आंशिक भुगतान किया गया कूपन देयता समझा जाएगा। बैंक को ,उपर्युक्त शर्तों का पालन करने के अधीन देय और न दिया गया ब्याज तथा शेष का भुगतान आगामी वर्षों में करने की अनुमति है। (ड) पर्याप्त लाभ उपलब्ध होने तथा सी आर ए आर नियामक न्यूनतम तक होने पर भी आरएनसीपीएस के मामले में आस्थगित रखे गए कूपन का भुगतान आगामी वर्षों में नहीं किया जाएगा। तथापि पर्याप्त लाभ उपलब्ध होने तथा सी आर ए आर नियामक न्यूनतम तक होने पर बैंक निर्धारित दर से कम दर पर कूपन दे सकते हैं।
2.8.2 ब्याज न दिए जाने / निर्धारित दर से कम दर पर ब्याज दिए जाने की जानकारी जारीकर्ता बैंक प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, केंद्रीय कार्यालय ,भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई को दें। 3. कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति सूचना दें। भवदीया, (उमा शंकर) मुख्य महाप्रबंधक |