विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका (संयुक्तराज्य) के साथ अंतर –सरकार करार (आईजीए) - पंजीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका (संयुक्तराज्य) के साथ अंतर –सरकार करार (आईजीए) - पंजीकरण
आरबीआई/2014-15/178 14 अगस्त 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी महोदय / महोदया, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका (संयुक्तराज्य) के साथ अंतर –सरकार करार (आईजीए) - पंजीकरण भारत सरकारने सूचित किया है कि, भारत और अमेरिका ने एफ़एटीसीए को लागू करने के लिए एकअंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) की शर्तों के अधीन एक करार किया है और दिनांक 11 अप्रैल 2014 से यह माना जाएगा कि, भारत के पास आईजीए है। तथापि, आईजीए पर केबिनेट के अनुमोदन के पश्चात ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। 2. इस संबंध में, सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को सूचित किया जाता है कि, वे उपर्युक्त विषय पर हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय के द्वारा जारी किए गए दिनांक 27 जून 2014 के संलग्न परिपत्र डीबीओडी.एएमएल.सं.20472/14.07.018/2013-14 में निहित विषय-वस्तु का संदर्भ लें। 3 कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें। भवदीया, (निलिमा रामटेके) |