भारिबैं/2014-15/397 गैबैंविवि.कंपरि.नीप्र.010/03.10.01/2014-15 09 जनवरी 2015 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) महोदय विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के साथ अंतर-सरकारी करार (आईजीए) – पंजीकरण कृपया उक्त विषय पर 25 जुलाई 2014 का परिपत्र गैबैंपवि (नीप्र)कंपरि.सं.401/03.10.42/2014-15 और 30 दिसम्बर 2014 का बैंविवि.एएमएल.सं.9644/14.07.018/2014-15 का अवलोकन करें। 2. भारत सरकार ने अब यह सूचित किया है कि विदहोल्डिंग टैक्स से बचाव के लिए मॉडल 1 क्षेत्राधिकार, जैसे कि भारत, में विदेशी वित्तीय संस्थाएं संस्थाओं (एफएफआई) से अपेक्षित है कि वे 1 जनवरी 2015 तक आईआरएस के साथ पंजीकरण करें तथा ग्लोबल इंटरमिडियरी आईडेंटीफिकेशन नंबर (जीआईआईएन) प्राप्त करें। जिन विदेशी वित्तीय संस्थाओं (एफएफआई) ने पंजीकरण करा लिया है परंतु जीआईआईएन प्राप्त नहीं किया है उनको विदहोल्डिंग एजेंटों को बताना होगा कि उनके द्वारा जीआईआईएन के लिए आवदेन किया गया है, जिसका सत्यापन विदहोल्डिंग एजेंटों द्वारा 90 दिनों के भीतर किया जा सकेगा । इस संबंध में, आईआरएस वेबसाइट पर जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (22 दिसम्बर 2014 को अद्यतन) जो हमें भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं, अनुबंध में संलग्न हैं। 3. अतः गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) उचित कार्रवाई करें । भवदीया, (सिंधु पंचोली) उप महाप्रबंधक
अनुबंध आईआरएस वेबसाइट पर जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 22 दिसम्बर 2014 तक संशोधित
प्रश्न 8 |
घोषणा 2014-38 के प्रावधानों के अनुसार ऐसा क्षेत्राधिकार जिसमें अभी तक आईजीए पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, हालांकि उसको आईजीए संपन्न क्षेत्राधिकार के समकक्ष माना गया है, उसकी यह स्थिति 31 दिसंबर 2014 के बाद भी बनी रहेगी बशर्ते संबंधित क्षेत्राधिकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप में हुई सहमति के अनुसार आईजीए पर हस्ताक्षर करने का संकल्प दृढ़ता के साथ निरंतर व्यक्त किया जा रहा हो। आईजीए पर हस्ताक्षर करने के लिए इस अतिरिक्त समय को देखते हुए, क्या ऐसे क्षेत्राधिकार में रिपोर्टिंग मॉडल 1 एफएफआई के लिए 1 जनवरी 2015 से पहले पंजीकरण कराना तथा जीआईआईएन प्राप्त करना अनिवार्य होगा ? 22 दिसंबर 2014 को जोड़ा गया । |
घोषणा 2014-38 द्वारा विदहोल्डिंग लागू होने से बचने के लिए 1 जनवरी 2015 या इसके बाद किए गए भुगतानों के संबंध में अध्याय 4 में दिए गए विनियमों की अपेक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विदहोल्डिंग एजेंट द्वारा रिपोर्टिंग मॉडल 1 एफएफआई को केवल तभी पंजीकरण अनुपालित एफएफआई माना जाएगा जब विदहोल्डिंग एजेंट को प्रस्तुत विदहोल्डिंग प्रमाणपत्र में आदाता की पहचान पंजीकरण अनुपालित एफएफआई के रूप में की गई हो तथा विदहोल्डिंग प्रमाणपत्र में आदाता की जीआईआईएन दी गई हो, जिसका सत्यापन उक्त विनियमों में उल्लिखित तरीके से किया गया हो। अत: 1 जनवरी 2015 तथा इसके बाद किए गए कतिपय भुगतानों के लिए विदहोल्डिंग से बचने के लिए एक रिपोर्टिंग मॉडल 1 एफएफआई को पंजीकरण करवाकर जीआईआईएन प्राप्त करना चाहिए ताकि अध्याय 4 के प्रयोजन से एफएफआई के लिए अपेक्षित दस्तावेज के अनुसार विदहोल्डिंग एजेंट इसकी स्थिति को ठीक प्रकार से प्रमाणित कर सके। रिपोर्टिंग मॉडल 1 एफएफआई को, जिसने पंजीकरण करा लिया है परंतु अब तक जीआईआईएन प्राप्त नहीं किया है, अपने विदहोल्डिंग एजेंट को बताना होगा कि उसके द्वारा जीआईआईएन के लिए “आवदेन किया गया है” और ऐसे मामले में विदहोल्डिंग एजेंट के पास फार्म डब्ल्यू 8 मिलने की तारीख से जीआईआईएन प्राप्त करने और प्रकाशित आईआरएस एफआईआई सूची से जीआईआईएन की सटीकता का सत्यापन करने के लिए 90 दिन का समय होगा, उसके बाद ही उसे पता चल सकेगा कि आदाता पंजीकरण अनुपालित माना जाने वाला एफएफआई नहीं है। इसी प्रकार, घोषणा 2014-38 द्वारा अध्याय 4 के विनियमों में अपेक्षित अन्य सावधानी परक उपायों तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाओं की समय-सीमा में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। |
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